छत्तीसगढ़ में 21 करोड़ मतदाताओं में से 273 लाख के नाम हटाए गए और मध्य प्रदेश में 57 करोड़ मतदाताओं में से 4274 लाख के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का मसौदा (Draft Electoral Roll) जारी किया। यह प्रक्रिया विशेष गहन संशोधन (SIR) के दूसरे चरण का हिस्सा है।
SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं। इसमें से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों का नाम शामिल है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लिए मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किए गए थे। इसमें 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने का पता चला। अब कल मंगलवार 23 दिसंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा जारी किया गया। एसआईआर के दूसरे दौर में शामिल होने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश की मसौदा सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
छत्तीसगढ़ मतदाता सूची मसौदा (Draft)
आकशवाणी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि एसआईआर अभ्यास के तहत, राज्य भर के एक करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 6 लाख 42 हजार 247 मतदाता मृत पाए गए। 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित पाए गए, जबकि 1 लाख 69 हजार 47 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए। पिछली मतदाता सूची के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कुल दो करोड़ बारह लाख तीस हजार सात सौ सैंतीस मतदाता थे।
मध्य प्रदेश का मतदाता सूची ड्राफ्ट
मध्य प्रदेश के जन संपर्क विभाग के अनुसार 23 दिसंबर 2025 तक 5,74,06,143 मतदाताओं में से 5,31,31,983 मतदाताओं ने अपने जनगणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं, जो एसआईआर के पहले चरण में भारी भागीदारी को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में, एसआईआर के पहले चरण के बाद 57 करोड़ मतदाताओं में से 4274 लाख के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।
मतदाता सूची से नाम कटने पर क्या करें
यदिआपका नाम सूची से कट गया है तो आयोग ने पात्र मतदाताओं को अपना नाम वापस जुड़वाने का एक अंतिम अवसर दिया है।
दावा-आपत्ति की अवधि: 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक।
सत्यापन और सुनवाई: 23 दिसंबर से 14 फरवरी 2026 तक।
अंतिम प्रकाशन: 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी होगी।
यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको फार्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र भरना होगा। इसे आप अपने स्थानीय बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) के पास या ऑनलाइन माध्यमों से जमा कर सकते हैं। फार्म-6 कैसे भरें इसके लिए आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं।
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