खबर लहरिया Blog 2 मई की मतगणना के बाद चुनाव जीती पार्टियां नहीं निकाल सकती रैलियां – चुनाव आयोग

2 मई की मतगणना के बाद चुनाव जीती पार्टियां नहीं निकाल सकती रैलियां – चुनाव आयोग

चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी नहीं कर सकता रैलियां। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुनाया फैसला।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा की हम जानते हैं कि पिछले दिनों पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किये जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जो की आमतौर पर पार्टियां चुनाव जीतने के बाद निकालती हैं। आयोग ने जश्न, भीड़ आदि चीज़ों पर रोक लगा दी है।

चुनाव जीतने के बाद सिर्फ यही कर सकता है प्रत्याशी

चुनाव परिणाम आने के बाद प्रत्याशी आयोग के फैसले के अनुसार कुछ ही चीज़ें कर सकता है। जिसके नियम कुछ इस प्रकार हैं :-

– नतीजों के बाद जीतने वाला प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है।
– चुनाव आयोग अभी अन्य पाबंदियां भी लगा सकता है।
– मिली जानकारी के अनुसार, वह जल्द ही संपूर्ण दिशा-निर्देश ज़ारी करेगा।

इन राज्यों में हुए चुनाव

पिछले दिनों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए थे। जिसके परिणाम 2 मई को घोषित होने हैं। चार राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग अभी भी बाकी है।

कोरोना संक्रमण का खतरा पिछले दिनों में काफी तेज़ी से बड़ा है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ लगातार सरकार की तरफ सवाल खड़े कर रही थी। बंगाल में सातवें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी। साथ ही, सभी राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी।

इसके आलावा मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार-प्रसार बंद करने का भी आदेश दिया गया था। ऐसे में अब जब मतदान खत्म होने को है तो चुनाव आयोग मतगणना के दिन तक की गिनती गिन रहा है।

चुनावी रैलियों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कसा तंज

देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने बीते दिनों में चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। अदालत ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने चुनावी सभा पर रोक नहीं लगाई। जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा होते रहें।

फटकार लगाने के साथ-साथ अदालत ने यह भी कहा कि 2 मई को होने वाली गिनती के लिए पूरी योजना तैयार की जाए। अगर इस दिन किसी तरह की भूल होती है तो अदालत मतगणना पर ही रोक लगा देगी।

देश भर के कोरोना के नए आंकड़े

दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 14.75 करोड़ के पार पहुंच गई है। जबकि 31.1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है।

कोरोना इण्डिया ट्रैकर की आज की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में अभी तक कोरोना के 11,20,176 नए मामले हो चुके हैं। जिसमें से 11,414 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं 8,04,563 लोग इससे ठीक हो चुके हैं।