मार्च 2026 में बिहार में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने कई किसानों की फसल बर्बाद कर दी थी। इसकी वजह से किसान काफी चिंता में थे लेकिन अब उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि कृषि विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना (Krishi Input Anudan Yojana) के तहत दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने फसल की क्षति का आकलन कर 13 जिलों को चुना है। इसके लिए किसान 5 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।
बिहार में पिछले महीनें मार्च के तीसरे-चौथे सप्ताह में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। अचानक आई तेज बारिश, आंधी-तूफान और बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खासकर रबी फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे राज्य के लाखों किसान प्रभावित हुए हैं।
13 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा
कृषि विभाग के मुताबिक आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से प्रभावित 13 जिलों के किसानों को बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान दे रही है। ये जिले सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर हैं। इस योजना का लाभ आपदा से प्रभावित 13 जिलों के 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों के किसानों को मिलेगा। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सीधे अपने खाते में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी बिहार के कृषि विभाग ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के माध्यम से कल 22 अप्रैल 2026 को दी।
इस आधार पर मिलेगा मुआवजा
- बिना सिंचाई (बारिश पर निर्भर) फसल के लिए 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर
- सिंचित फसल के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर
- लंबे समय वाली फसल (जैसे गन्ना) के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर
- यानी फसल के प्रकार के अनुसार अलग-अलग दर से किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
फसल ख़राब पर जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
कृषि विभाग ने किसानों की मदद के लिए एक नंबर भी जारी किया है। किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
#कृषि_इनपुट_अनुदान_योजना: आपदा प्रभावित 13 जिलों के किसान 5 मई तक कर सकते है आवेदन।@AgriGoI @IPRDBihar @BametiBihar pic.twitter.com/K7fXPMU97q
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) April 22, 2026
फसल ख़राब होने पर कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
बिहार में जिन किसानों की फसल ख़राब हुई है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ इस पर सीधा क्लिक कर के वेबसाइट पर पहुंच जायेंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन सेवाएं का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद दूसरा पेज खुलेगा। जो कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद आप नीचे दिए गए आवेदन करें पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। यह आवेदन आप 5 मई 2026 तक कर सकते हैं।
आवेदन करने पर आपको पंजीकरण संख्या डालनी होगी। यदि आप के पास पंजीकरण संख्या नहीं है तो आप नया पंजीकरण संख्या ले सकते हैं। इसके लिए आप https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
इसमें आपको अपना आधार संख्या डालना होगा। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा फिर आपको पंजीकरण हो जायेगा और आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी।
इस सभी प्रकिया के बाद आपकी फसल के हुए नुकसान की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
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