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लोकसभा में पारित हुआ सरोगेसी बिल 2016

साभार: ट्विटर

लोकसभा द्वारा 1 9 दिसंबर, 2018 को सरोगेसी (विनियमन) बिल को पारित कर दिया गया है। यह बिल देश में सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए कुछ नए नियम भी पेश करता है और पूरी तरह से वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, केवल अलौकिक सरोगेसी की अनुमति दी गई है।

बिल को पहली बार लोकसभा में 21 नवंबर, 2018 को सरोगेसी (विनियमन) बिल 2016 के रूप में पेश किया गया था। 2017 में, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के रूप में संसद में संदर्भित किया गया।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शोषण से बचाना है।

सरोगेसी आखिर है क्या?
सरोगेसी एक व्यवस्था है, जो अक्सर कानूनी समझौते से समर्थित होती है, जिसके अंतर्गत एक महिला गर्भवती होने के लिए अपनी सहमती देती है, गर्भावस्था को उचित अवधि तक ले जाती है, और बच्चे या बच्चों को जन्म देती है, यह सब किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जो अंत में नवजात शिशु या बच्चों के माता-पिता कहलाये जाते हैं।

वाणिज्यिक सरोगेसी: शब्द आम तौर पर किसी भी सरोगेसी व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें सरोगेट मां को चिकित्सा सेवाओं के प्रतिपूर्ति से परे उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है।

अलौकिक सरोगेसी: यह शब्द एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसमें एक महिला स्वयंसेवकों को बदले में किसी भी मौद्रिक मुआवजे के बिना इच्छित माता-पिता के लिए गर्भावस्था अपनाने के लिए अपनी मंजूरी देती है।

सरोगेसी बिल के कुछ अहम पहलु
बिल केवल भारतीय नागरिकों को सरोगेसी का लाभ उठाने का अधिकार देता है; विदेशियों और एनआरआई भारतीयों को भारत में सरोगेसी की अनुमति नहीं दी गई है।

समलैंगिक जोड़ों और एकल माता-पिता के लिए भी सरोगेसी की अनुमति नहीं है, जिनके पास पहले से ही बच्चे हैं, उन्हें भी इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है।

सरोगेसी की मांग करने वाले जोड़े को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अनिवार्यता का प्रमाण पत्र होना भी अब से ज़रूरी है।

यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है।

बिल के अनुसार, 25 से 35 साल की उम्र के बीच की महिलाएं ही सरोगेसी के लिए जा सकती हैं और एक महिला अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही सरोगेट बन सकती है।
सरोगेट मां, इच्छुक जोड़े की करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।

सरोगेसी की मांग करने वाले जोड़े के लिए भी कुछ निर्देश लिखे गये हैं। महिला 23-50 वर्ष की होनी चाहिए और पुरुष 26-55 वर्ष का होना चाहिए। इसकी मांग केवल शादी के पांच साल बाद ही की जा सकती है।

यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे बिल के अनुसार दंड भी दिया जाएगा।