खबर लहरिया राजनीति सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी किया

सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी किया

पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है।

जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की बेंच ने इलियासी की अपील पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। क्राइम टीवी शो ‘इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’ के एंकर रह चुके सुहैब इलियासी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट अब उन्हें बरी करने का फैसला सुना दिया है।

सुहैब को पहले सिर्फ आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) सहित कुछ अन्य हल्की धाराओं के तहत आरोपित किया गया था। अंजू की बहन और मां ने मांग की कि सुहैब पर हत्या का मामला चलाया जाए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था।

इसके बाद अंजु की मां रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने अगस्त 2014 में आदेश दिया कि सुहैब पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाया जाए।

आखिरकार अदालत में कई साल जंग लड़ने के बाद 20 दिसंबर, 2017 को जाकर उन्हें अपनी बहन की हत्या के मामले में इंसाफ मिला और सुहैब इलियासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।