सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने असहमति दिखाते हुए कहा कि मीडिया को दलित शब्द का उपयोग बंद कर देना चाहिए और इसे ‘अनुसूचित जाति’ के साथ बदलना चाहिए, प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने इस पर फैसला लेते हुए कहा है कि वह दलित शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध जारी नहीं करेंगे।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस (सेवानिवृत्त) सी.के प्रसाद ने कहा, “पूर्ण निषेध की सलाह नहीं दी जा सकती है”, यहां तक कि ये संभव भी नहीं है। शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को परिषद की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दे दी गई थी। 7 अगस्त को सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों के सलाहकार में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) ने उनसे कहा कि “दलित नाम का प्रयोग कम से कम कर दिया जाना चाहिए” और केवल संवैधानिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का उपयोग किया जाना चाहिए।
सलाहकारों के एक गठन ने उल्लेख करते हुए कहा है कि “माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द ‘शेड्यूल्ड कास्ट’ (अनुसूचित जाति) का प्रयोग और अन्य में इसका उचित अनुवाद, राष्ट्रीय भाषाओं का उपयोग करते हुए इसे सभी आधिकारिक लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए”।
जून में जारी किए गए आदेश में, नागपुर खंडपीठ ने सरकार को “मीडिया को ऐसी दिशा जारी करने के सवाल पर विचार करने और अगले छह हफ्तों के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है”।
परिषद्, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाह से असहमत थी और कहा कि “बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार-विमर्श कर, नागपुर के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दलित के बजाये ‘शेड्यूल्ड कास्ट’ का उपयोग करने के लिए मीडिया को बताया है , प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष इस पर असहमत नज़र आए हैं।
प्रसाद ने यह भी कहा कि “किसी दिए गए मामले में, दलित शब्द का उपयोग आवश्यक हो सकता है और इसलिए, हमने कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है, इसकी सलाह नहीं दी जा सकती है”।
उन्होंने कहा कि परिषद के मुताबिक शब्द का उपयोग मामले की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। एक काल्पनिक उदाहरण प्रदान करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए शब्द का उपयोग किया जा रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग में शब्द का उपयोग ठीक है; लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में शामिल होता है और फिर उसे एक समाचार रिपोर्ट में दलित के रूप में पहचाना जाता है, तो यह उचित नहीं माना जा सकता है।