खबर लहरिया ताजा खबरें भारत के साक्षर राज्य शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं सबसे कुशलतापूर्वक निवेश

भारत के साक्षर राज्य शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं सबसे कुशलतापूर्वक निवेश

साभार: विकिमेडिया कॉमन्स

भारत के सबसे छोटे और साक्षर राज्य, शिक्षा के लिए दिल्ली द्वारा दिए गए पैसे को तेज़ी से स्कूलों की तरिक्की के लिए वितरित करते हैं। वहीँ बड़े लेकिन कम साक्षर राज्यों के विपरीत – वो इस पैसे को अनुचित कामों के लिए कम प्रयोग करते हैं –और केंद्रीय शिक्षा वित्त पोषण का सबसे कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, ऐसा हमने सरकार के लेखा परीक्षक के डेटा से विश्लेषण करके पता लगाया है।

मिसाल के तौर पर, मिजोरम, भारत का तीसरा सबसे साक्षर राज्य, 30 दिनों के भीतर शिक्षा के लिए केंद्रीय धन को स्थानांतरित करने में सबसे तेज़ था; 2017 के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का चौथा सबसे साक्षर राज्य गोवा राज्य, एजेंसियों से 30 दिनों के भीतर स्कूलों में पैसे लगाने में सबसे तेज़ था।

35 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने 2010 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए या शिक्षा का आधार) के तहत 2016 में 10,681 करोड़ (1.53 अरब डॉलर) खर्च नहीं किया, जिससे कम नामांकन, कम कक्षाएं और सरकारी स्कूलों में अधिक शिक्षक जैसे पहलु देखे गए हैं, ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है।

2015-16 में राज्यों द्वारा खर्च नहीं किए गए एसएसए फंड, 14,113 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए केरल के शिक्षा बजट के 67% के बराबर थे।
बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) 2009 अधिनियम के तहत 6-14 साल के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक पास के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

एसएसए, एक केंद्रीय सरकारी योजना, जिसे अधिनियम को लागू कराने के लिए मुख्य वाहन समझा जाता है। आरटीई अधिनियम और राज्य आरटीई नियमों के अनुरूप मार्च 2011 में एसएसए का संशोधन किया गया था।

2010-11 में 10,680 करोड़ रुपये से 2015-16 में 14,112 करोड़ रुपये से बढ़कर एसएसए का खर्च ना होने वाला पैसा 24% बढ़ गया, जो 2014-15 में सबसे ज्यादा 17,281 करोड़ रुपये था, हालांकि धन का अनुपात उपयोग नहीं किया गया था।

धन की उच्च अनुचित शेष राशि का एक कारण था, धन को स्थानांतरित करने में देरी, केंद्र से राज्य से नोडल विभाग जिलों, ब्लॉक और स्कूलों में विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकरणों में देरी से पैसा भेजा जाता था। राज्य सरकार से कार्यान्वयन एजेंसी को फंड हस्तांतरण में देरी नागालैंड में 373 दिनों से मिजोरम में 30 दिनों तक थी। अरुणाचल प्रदेश में 300 दिनों से, गोवा में 30 दिनों तक फंड एजेंसियों से राज्य एजेंसियों से ज़िला और स्कूलों तक पैसा पहुँचने में अधिक समय लगा।

नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नागालैंड) ने अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण पर पैसे खर्च नहीं किए, ये कमी 9% (गुजरात) से 65% (झारखंड) तक देखी गयी थी।

 

ओडिशा में, हेडमास्टर्स आधारिक संरचना के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन बिना खर्च किए सेवानिवृत्त हो जाते हैं
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसएसए फंडों को राज्यों द्वारा अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है।

उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्रमशः 8.95 करोड़ रुपये और 5.30 करोड़ रुपये के एसएसए फंडों को इस पर खर्च कर दिया था।

सीएजी सर्वेक्षण में जिलों में धन का दुरुपयोग भी पाया गया; उदाहरण के लिए, ओडिशा – जहां साक्षरता दर 73% है – 1.04 करोड़ रूपए 58 हेडमास्टर्स द्वारा लिए गए पर उन्हें 80 आधारिक संरचना के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन 58 हेडमास्टर्स में से 14 सेवानिवृत्त हो गए, चार की मौत हो गई और दो फरार हो गए जबकि 38 सेवा में जारी रहे थे।

आरटीई अधिनियम की मांग है कि स्थानीय प्राधिकरण 14 वर्ष तक अपने जन्म से वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में सभी बच्चों का रिकॉर्ड बनाए रखें। सीएजी ने पाया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को नहीं बना रखा है और 2010-2016 के बीच इस तरह के सर्वेक्षण भी नहीं किए हैं।
सर्वेक्षण में 14 साल की उम्र के बच्चे, स्कूल में पढने वाले और न पढने वालों की जानकारी शामिल है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचना की कमी ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) बनाने में इस्तेमाल किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जो भारत के स्कूलों के बारे में जानकारी देता है।

 

नामांकन अनुपात में कमी
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालयों में आधिकारिक विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या में नामांकन अनुपात (एनईआर) 2012-13 और 2015-16 में कमी दिखाई है।

चूंकि एनईआर आधिकारिक स्कूल-आयु सीमा के भीतर स्कूलों में नामांकित बच्चों से संबंधित है, इसलिए यह 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, छह राज्यों द्वारा 100% से अधिक एनईआर की सूचना मिली थी, जो आरटीई उपलब्धि पर आंकड़ों और सरकारों के दावों पर सवाल उठाती है, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया।
कम से कम प्रतिधारण दर, मिजोरम प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन की गणना में देखा गया है। जहां 36% स्कूल में रहे थे और महाराष्ट्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2015-16 में 15% से ज्यादा स्कूल में रहे।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीआईएसई डेटा अधूरा था और सभी राज्यों के आंकड़ों के बिना प्रतिधारण दर की गणना की गई थी।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार अन्य सभी प्रबंधन स्कूलों की तुलना में सरकारी संचालित स्कूलों में प्रतिधारण दर सबसे “खराब” था।

 

कक्षाओं से अधिक शिक्षक
एकल-शिक्षक स्कूलों से बचने के लिए, आरटीई अधिनियम का कहना है कि 60 छात्रों तक के प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षक होने चाहिए। क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ती रहती है, इसलिए शिक्षकों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए: 200 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों के लिए 40 शिक्षक निर्धारित किए गए हैं।

सीएजी ने पाया कि 11 राज्यों में, इन नियमों को लागू नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, बिहार में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर, शिक्षक प्रति छात्र, 30:1 प्राथमिक विद्यालयों और 35:1 ऊपरी प्राथमिक रखा गया) और प्राथमिक और ऊपरी प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 2012-16 के दौरान, 50:1 और 61:1 देखा गया था।

बिहार में 3,269 प्राथमिक विद्यालय (8%) और 127 ऊपरी प्राथमिक विद्यालय (1%) में एक ही शिक्षक थे।

राजस्थान में, दो और तीन शिक्षकों के मानदंड की तुलना में 2012-16 में 11,071 प्राथमिक विद्यालय (29%) और 365 ऊपरी प्राथमिक विद्यालयों (2%) के एक शिक्षक थे।
कक्षाओं की तुलना में अधिक शिक्षकों वाले स्कूलों की संख्या 2012-13 में 894,329 से बढ़कर 2015-16 में 958,820 हो गई, जिसमे 7% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि 2012-13 में 62% स्कूलों में कक्षा में एक से अधिक शिक्षक थे, यह 2015-16 में 66% स्कूलों में बढ़ गया।

शिक्षा मंत्रालय ने सीएजी (जनवरी 2017) को बताया कि 2000-01 से 1.7 मिलियन कक्षाओं का निर्माण किया गया था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2016 तक एक प्रतिकूल शिक्षक-कक्षा अनुपात वाले 900,000 स्कूल थे।

आरटीई अधिनियम के मुताबिक, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधायिकाओं या संसद के चुनाव से संबंधित आपदा राहत जनसंख्या, आपदा राहत कर्तव्यों या कर्तव्यों को छोड़कर किसी भी गैर-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कोई शिक्षक तैनात नहीं किया जाएगा। सीएजी ने गैर-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैनात नौ राज्यों में शिक्षकों को पाया, जैसे कि कलेक्टरों जैसे सार्वजनिक प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत सहायक, चुनावी रोल में संशोधन, जिला प्रशासन कार्यालयों में कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में काम करना। उदाहरण के लिए, असम में, चार जिलों में से तीन में, 1,595 प्राथमिक शिक्षक 2014-15 के दौरान नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के अद्यतन कार्य में लगे थे।

साभार: इंडियास्पेंड