खबर लहरिया Blog पैन को आधार से लिंक करने की 30 जून तक बढ़ी तारीख, जानें लिंक से लेकर भुगतान की जानकारी

पैन को आधार से लिंक करने की 30 जून तक बढ़ी तारीख, जानें लिंक से लेकर भुगतान की जानकारी

आयकर विभाग ने बताया, 1 जुलाई, 2023 तक जिस व्यक्ति का पैन व आधार लिंक नहीं होगा, उसके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

Date for linking PAN with Aadhaar extended till June 30, know information about linking and consequences

पहले पैन को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च, 2023 थी  (फोटो – सोशल मीडिया)

भारत आयकर विभाग ने करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख को 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। 28 मार्च 2023 को इनकम टैक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी।

आयकर विभाग ने पहले 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बताई थी। बता दें, I-T विभाग ने करदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक भी ज़ारी किए हैं ताकि यह पता चल सके कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

पैन लिंक न करा पाने पर हो सकती हैं ये मुश्किलें

आयकर विभाग ने बताया, 1 जुलाई, 2023 तक जिस व्यक्ति का पैन व आधार लिंक नहीं होगा, उसके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। आगे बताया, पैन को 30 दिन के अंदर फिर से चालू किया जा सकता है। इसके लिए आपको 1000 रूपये भुगतान और भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना दी जाती है।

प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो द्वारा पैन-आधार लिंक से जुड़ी जानकारी की ज़ारी की गयी विज्ञप्ति ( फोटो – इनकम टैक्स इण्डिया / ट्विटर )

प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो द्वारा ज़ारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया,

– ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
– पैन निष्क्रिय होने के दैरान उस अवधि में कोई रिफंड ब्याज देय नहीं होगा।
– टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में दिया गया है।

बता दें, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

पैन को आधार से ऐसे लिंक करें

अगर आपको पैन को आधार से लिंक करना है तो आप आयकर विभाग द्वारा दी गयी साइट पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक सकते हैं।

– सबसे पहले इस लिंक पर जाएं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
– इस लिंक पर जाने के बाद आपको एक पैन का खाता नज़र आएगा और दूसरा आधार कार्ड का। दोनों खातों में मांगी गयी जानकारी भरिये।
– इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा।
– अगर आधार और पैन लिंक हुआ तो मैसेज आएगा – आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है।
– अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक अन्य मैसेज आएगा – पैन आधार से लिंक नहीं है। अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कृपया ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
– अगर आपका आधार-पैन लिंक होने के प्रोसेस में है, तो व्यक्ति को यह मैसेज देगा – आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है। कृपया होम पेज पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ लिंक पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।

पैन-आधार लिंक से जुड़ी समस्या यहां पूछे

वहीं अपने आधार को पैन से लिंक करने के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए भी आयकर विभाग ने लोगों के साथ एक साइट साझा की है, जिसके ज़रिये आप अपने सवाल वहां पूछ सकते हैं।

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/e-filing-link-aadhaar-faq

SMS के ज़रिये जाने पैन-आधार लिंक की स्थिति

एसएमएस के ज़रिये भी व्यक्ति अपने दस्तावेजों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। करदाता को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। अगर आपका आधार कार्ड पैन से जुड़ा हुआ है, तो आपको विभाग की तरफ से यह मैसेज आएगा – आईटीडी डेटाबेस में आधार पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद।

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