खबर लहरिया क्राइम बाँदा : 4 वर्षीय नाबालिग ने पड़ोसी पर लगाया गलत काम का आरोप

बाँदा : 4 वर्षीय नाबालिग ने पड़ोसी पर लगाया गलत काम का आरोप

यूपी में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। व्यस्क हो, बुज़ुर्ग हो, नाबालिग या कोई छोटी बच्ची, किसी न किसी के साथ रेप के मामले प्रदेश में देखने और सुनने को मिलते हैं।

बाँदा जिला के कोतवाली नरैनी के अंतर्गत 22 जुलाई को लगभग 5 बजे 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है।

ये भी देखें – हमीरपुर: महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट का लगाया आरोप, कहा “बच्चा भी छीन लिया”

Banda news, 4-year-old minor accuses neighbor of attempting rape

बच्ची के पिता के मुताबिक जब वह किसी काम से बाहर जा रहे थे तब उन्हें उनकी बेटी मोहल्ले के एक घर से निकलती हुई दिखी और उसने अपने पिता से गुप्त जगह पर दर्द होने की शिकायत की। उसी वक़्त एक लड़का उनके सामने से गुज़रा। जिसकी तरफ बच्ची ने ऊँगली से इशारा भी किया कि इस लड़के ने इस बच्ची के साथ कोई हरकत की है।

जब उसके पिता उसे घर लेके गए तो उसकी माँ ने बताया की बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। दोनों माँ- बाप ने सीधे नरैनी थाने में जाकर इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की तुरंत कार्यवाही हुई और जल्द ही आरोपी को भी 24 जुलाई को 376 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम फ़रीद है और उसकी उम्र 22 वर्ष है। वह उसी इलाके का रहने वाला है।

ये भी देखें – चित्रकूट : देवी पूजन में दुल्हन के साथ भी मारपीट, दलित परिवार का आरोप। जासूस या जर्नलिस्ट

Banda news, 4-year-old minor accuses neighbor of attempting rape

ऐसी घटना नरैनी क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुई थी, इसलिए इस घटना को लेकर पूरे क़स्बे के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कोतवाली के बाहर झुंड लगा कर खड़े हो गए हैं। बाँदा पुलिस अधीक्षक, श्री अभिनन्दन से बातचीत में स्पष्ट रूप से पता चला है कि आरोपी को 376 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का दावा भी किया हैं ।

बता दे कि पॉस्को (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफ्फेंसेस ) कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है। इस एक्ट में कुल 46 धाराएं हैं।

ये भी देखें – चित्रकूट : ससुराल वालों ने दहेज़ के लिए की बहु की हत्या, पिता ने लगाया आरोप

 

‘यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’

If you want to support  our rural fearless feminist Journalism, subscribe to our   premium product KL Hatke