खबर लहरिया ताजा खबरें हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ निन्दात्मक भाषण (हेट स्पीच) मामले में रिपोर्टिंग पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ निन्दात्मक भाषण (हेट स्पीच) मामले में रिपोर्टिंग पर लगाई रोक

साभार: विकिपीडिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2008 के गोरखपुर निन्दात्मक भाषण (हेट स्पीच) मामले की रिपोर्टिंग करने से मीडिया पर रोक लगा दी है।
बता दें कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक मामले में फैसला नहीं जाता तब तक मीडिया में सुनवाई से संबंधित किसी भी खबर को दिखाया प्रकाशित नहीं किया जाए। कोर्ट ने ये आदेश मीडिया में सुनवाई को लेकर रही गलत और भ्रामक खबरों को देखते हुए लिया है।
एक अंग्रेजी अख़बार की खबर के अनुसार, सात नवंबर को इस संबंध में कोर्ट से आदेश पारित किया गया था। जिसमें दो जजों की हाईकोर्ट बैंच ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि गोरखपुर मामले में मीडिया में कोर्ट के संदर्भों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसे देखते हुए कोर्ट मामले में मीडिया पर रोक लगाने को बाध्य हो गया है।
इस याचिका में यह आशंका जताई गई है कि राज्य पुलिस की एक इकाई जो दंगों की वर्तमान में जांच कर रही है, शायद वह निष्पक्ष जांच करे इसलिए अदालत से यह जांच एक स्वतंत्र एजेन्सी को सौंपे जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।