खबर लहरिया Blog पैन-आधार लिंक कराने की आज आखिरी तारीख़, जानें पैन-आधार को लिंक करने का तरीका

पैन-आधार लिंक कराने की आज आखिरी तारीख़, जानें पैन-आधार को लिंक करने का तरीका

पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख़ 31 मार्च, 2022 है। देरी से लिंक कराने पर 500 से 1000 रूपये तक देना होगा जुर्माना।

credit – ABP News

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 मार्च को ज़ारी सूचना में कहा कि सभी नागरिकों का पैन कार्ड, आधार से लिंक होना ज़रूरी है। यह भी बताया कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख़ 31 मार्च, 2022 है।

आपको बता दें, मार्च महीने को वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना कहा जाता है। साथ ही वित्तीय लेन-देन से जुड़ी सारी चीज़ें इस महीने के आखिरी दिन तक खत्म की जाती है। अप्रैल से वित्तीय वर्ष का नया साल शुरू होता है।

ये भी देखें – छतरपुर: इंदिरा आवास योजना के बावजूद बगैर आवास गुज़ारा करने को मजबूर ये गाँव

31 मार्च 2023 तक पैन करें लिंक

जुर्माने के साथ पैन और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों को 31 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। अगर तब भी लोग पैन लिंक नहीं करवाते तो उनका पैन इनऑपरेटिव यानी बंद हो जाएगा। आप पैन से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे।

पैन लिंक में देरी होने पर भरना होगा ज़ुर्माना

credit – EastMojo

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने एक नोटिफ़िकेशन ज़ारी करते हुए कहा था कि उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के वर्ग 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर इंकम टैक्स नियम, 1962 को संशोधित किया है। संशोधन के तहत जो नागरिक 31 मार्च 2022 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराएंगे, उनके पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन यह मौका जुर्माने के साथ मिलेगा।

यह जुर्माना 1 अप्रैल से अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार के लिंक में देरी के लिए नागरिकों को 1000 रूपये तक का भुगतान करना पड़ेगा।

ये भी देखें – लॉन्ग COVID क्या है, Corona के ठीक होने के बाद क्यों हो रहा, इसका इलाज क्या है? | Fact Check

पैन निष्क्रिय होने पर 10 हज़ार का भी हो सकता है ज़ुर्माना

आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति का पैन बंद हो जाता है तो उस पर भी ज़ुर्माने का प्रावधान है। यह ज़ुर्माना देरी से पैन लिंक करने के भुगतान से अलग है। अगर आपका पैन बंद हो जाता है तो कानून के मुताबिक़ PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। इसमें आपको कट कर मिलने वाली आय शामिल है। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

पैन को आधार से लिंक करने का तरीका

– अपने मोबाइल के एसएमएस में जाकर ‘यूआईडीपीएएन’ UIDPAN लिखें।
– इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और थोड़ी जगह देकर 10 अंकों का पैन कार्ड डालें।
– फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

वेबसाइट पर जाकर पैन-आधार लिंक करने का तरीका

– आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर incometaxindia.gov.in ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
– अब आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
– अब कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
– इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

ऐसे चेक करें स्टेटस

– आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
– स्टेट्स देखने के लिए ‘क्लिक बटन’ दबाएं।
– यहां आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें।
– अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हैं तो यहां पर वह दिखाई देगा।

यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते है तो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें
If you want to support our rural fearless feminist Journalism, subscribe to our premium product KL Hatke