खबर लहरिया Blog Paid holiday declared for voters on polling day: दिल्ली में मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी (पेड हॉलिडे) की घोषणा | Lok Sabha Election 2024

Paid holiday declared for voters on polling day: दिल्ली में मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी (पेड हॉलिडे) की घोषणा | Lok Sabha Election 2024

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली के मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी की घोषणा की है। इसका मतलब है कि दिल्ली के सभी कर्मचारियों को मतदान वाले दिन पेड लीव दी जायेगी। छुट्टी लेने पर उनके पैसे नहीं कटेंगे।

Paid holiday declared for voters on polling day in Delhi. Lok Sabha Election 2024

                                                                          फोटो साभार – पीटीआई

लोकसभा चुनाव 2024: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी की घोषणा कर दी है। यह आदेश चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था। दिल्ली के सभी कर्मचारी को सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में रह रहे मतदाता को भी सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी को बढ़ावा देना है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसकी जानकारी दी।

जैसा की देश में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी मतदाताओं के प्रतिशत में कमी देखने को मिलती है इसलिए इस आदेश को लागू किया गया है। बयान में कहा गया, “सभी मतदाता कर्मचारी सार्वजनिक या निजी जो दिल्ली में मतदाता है। मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।”

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दिल्ली के पड़ोसी राज्य के मतदाता है शामिल

लाइव मिंट की कल रविवार 14 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कहा गया है, “इसके अलावा, दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसके विपरीत, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार छुट्टी दी जाएगी।”

मतदाताओं के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी और भागीदारी

जानकारी के अनुसार चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी हो और मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो इसलिए यह कदम उठाया गया है। यह आदेश आरपी अधिनियम 1951 की धारा 135बी के अनुसार दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करता है।

बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने है।

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सवैतनिक अवकाश:

सवैतनिक अवकाश का अर्थ है किसी काम से छुट्टी के के लिए एक कर्मचारी को नियमित मुआवजा या वेतन मिलता है। इस दिन छुट्टी लेने पर कार्यालय वेतन में कटौती नहीं करता है।

आदेश पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

एक बयाना में कहा गया कि, “यह बताना है कि इस आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माने के साथ-साथ निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत सजा भी होगी।”

बिना किसी बाधा के मत में हो योगदान

आदेश में यह कहा गया कि, ” संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले।”

दिल्ली के सीईओ के इस घोषणा से मतदाताओं को राहत मिल सकती है। अब उन्हें इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि वोट डालने के लिए छुट्टी ले या नहीं, कहीं हमारी एक दिन की वेतन तो नहीं कट जाएगी इन्ही सब सवालों के जवाब उन्हें मिल गए हैं।

 

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