सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिये क्या हैं नये नियम?
लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन
कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से देश भर में फैलता जा रहा है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। स्थिति को देखते हुए 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और गृहमंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने इस चरण के दिशा निर्देश तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया था। जिसके बाद यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइ़डलाइन के मुताबिक राज्य में कई चीजों के लिए छूट दी गई है लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश गाइडलाइन में लॉकडाउन के नये नियम
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राओं पर रोक पहले की तरह बरकरार रहेगी।मेट्रो रेल की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/ प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रखे जाएंगे। धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने लोगों को लॉकडाउन 4.0 के लिए कई तरह की छूट भी दी हैं। हालांकि इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी। बिना मास्क लगाए आने वाले सामान नहीं खरीद सकेंगे। और बाजारों को खोलने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किया गया है कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुलें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कंटेनमेंट जोन (जहां लॉकडाउन सबसे ज्यादा सख्ती से लागू रहेगा) के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट दी गई है। सब्जी और फल मंडी तय दिशा निर्देश के मुताबिक नियत समय पर ही खुलेंगी।
क्या हैं शादी समारोह के नियम?
शादी समारोह के लिए बरात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिलेगी।
गाड़ी से चलने वालों के लिए विशेष जानकारी
चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो अन्य को बैठकर जाने की छूट मिलेगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की इजाजत होगी। वहीं तीन पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को चलने की छूट मिलेगी। ड्राई क्लीनर्स और प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की मनाही है।
गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य, थूकने पर दंड
लॉकडाउन 4.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे स्थलों पर थूकना जुर्माना सहित दंडनीय होगा।