इस लेख के द्वारा हम शरीर और सेक्स से जुड़ी जरुरी बातों के साथ हर हफ्ते आपको सहमति और सहमति के कानून के बारे में बताएँगे।
इस कड़ी में जानिए कौन से कानून कब और क्यों बनाये गये…
1982-10 वर्षीय, फुलमोनी दासी की शादी के बाद गंभीर चोटों के कारण मौत हो गयी थी। उनका शादी के बाद ‘असहमति’ द्वारा सम्बंध यानी वैवाहिक बलात्कार उनकी मौत का कारण बना। जिसके बाद इस “वैवाहिक बलात्कार’ कानून बनाने पर जोर दिया गया।1949-इस वर्ष कई महिलाओं के समूहों ने जल्दी ‘बच्चे पैदा करने’ का विरोध किया। जिसके बाद 12 से 15 नये कानून बने। 1982-इस वर्ष बने बलात्कार कानूनों में संशोधन के कई बार आवाज़ उठाई गयी है। 2012-बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाले अधिनियम में 18 बदलाव किये गये ताकि बच्चों को बलात्कार और हिंसा से बचाने के प्रयास किये जा सके। 2013-सहमति कानून के अंतर्गत ‘आपराधिक कानून अध्यादेश’ के तहत दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद जनता के विरोध को देखते हुए इसमें 18 नये संशोधन किये गये।
साभार: एजेंट्स ऑफ़ इश्क