लोकसभा में ट्रिपल तलाक विधयक आज पेश किया जाना था लेकिन अब इसे अगले हफ्ते के सोमवार को पेश किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में कम लोगों को देखते हुए सरकार ने अगले हफ्ते इस विधयक को पेश करने का फैसला लिया है। इस विधयक को कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसके तहत ट्रिपल तलाक देने वाले के लिए तीन साल कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
मुस्लिम वुमेन विधयक, 2017 के तहत सरकार ट्रिपल तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने जा रही है।
पेश होने वाले विधयक के अनुसार, किसी भी तरह से दिए गए तीन तलाक को गैरकानूनी और अमान्य माना जाएगा, चाहे वह मौखिक या लिखित तौर पर दिया गया हो या फिर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सऐप के जरिए।
इस कानून के बन जाने पर अगर कोई मुस्लिम अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, तो उसके लिए तीन साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
इस कानून की मदद से, महिला अपने नाबालिग बच्चों का संरक्षण भी मांग सकती है।
बता दें कि 22 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को अवैध करार दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग में इस विधयक को मंजूरी मिली थी।
सरकार का कहना है कि यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है।