मुज़फ्फरनगर। मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक आलोक शर्मा ने मुज़फ्फरनगर दंगों के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को 45 दिन के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि अदालत में हाजि़र नहीं होने वाले दंगे के आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 172 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अभी 131 मामलों की अदालत में सुनवाई होनी है। 1,540 दोषियों में से 800 से अधिक को गिरफ्तार किया जा चुका है।
कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को लौटाया
उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट ने 12 सितंबर को मुज़फ्फरनगर पुलिस द्वारा दाखिल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले आरोप पत्र को लौटा दिया है। कोर्ट का कहना है कि भाषण देते वक्त अमित शाह को पुलिस ने हिरासत में क्यों नहीं लिया था। इसके अलावा इस तरह का आरोप पत्र चुनाव की जि़म्मेदारी संभालने वाले मजिस्ट्रेट को दाखिल करना चाहिए। अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज़ मुकदमे में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 10 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले अप्रैल माह में अमित शाह ने जिले में शांति भंग करने वाला और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला था।