खबर लहरिया औरतें काम पर बलात्कार के आरोप मा पुलिस भेजिस जेल

बलात्कार के आरोप मा पुलिस भेजिस जेल

giraftaarजिला बांदा, कोतवाली क्षेत्र बबेरू। हेंया के एक दलित औरत बताइस कि 1 दिसंबर के रात बारह बजे गांव का पचीस साल का ललित किशोर वहिके 14 साल के लड़की के साथै बलात्कार करिस। या घटना के रपट बबेरू कोतवाली मा 2 दिसंबर का लिखाई गे है।
औरत का कहब है-“मोर दूनौ लड़की आंगन के आगे वाले कमरा मा सोवत रहै अउर हम पीछे के कमरा मा। रात बारह बजे मैं पेशाब करैं उठी रहौं तौ देखेंव कि बड़ी लड़की निहाय। हम तुरतै ढूढ़ै लागेन तौ एक कोने लड़की परी रहै। लड़की के मुंह मा कपड़ा ठूंसा रहै अउर वा बेहोश रहै। कउनौतान वहिका होश मा लावा गा तौ वा सबै हाल बताइस। कहिस कि ललित किशोर बलात्कार करिस अउर कारवाही करैं मा परिवार समेत जान से मारैं के धमकी दिहिस है। चिल्लाय न पावैं से घर के मड़इन का भनक भी नहीं लाग पाई। हम बबेरू कोतवाली मा रपट लिखा के कारवाही के मांग कीन है।”
बबेरू कोतवाली का दीवान राजेन्द्र प्रसाद बताइन कि लड़की अउर वहिके महतारी के बयान से रपट लिख गे है। मेडिकल जांच होइगे पै रिपोर्ट आवब बाकी है। लड़की के बयान अदालत मा होइहै। मुकदमा संख्या 294ध्2014 है। पुलिस ललित किशोर का पकड़ के जेल भेज दिहिस है। या मामला मा धारा 452, 363, 376, 506 आई.पी.सी. दलित एक्ट अउर पास्को अधिनियम लाग है। धारा 452 घर मा घुस के, 363 सोवत परे उठा लई जाब, 376 बलात्कार, 506 जान से मारैं के धमकी देब दलित एक्ट अउर पास्को अधिनियम बाल संरक्षण अधिनियम होत है।