नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते नकारात्मक वोट देने के अधिकार को कायम रखा। इसका मतलब है कि लोगों को किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का मौका मिलेगा।
इसके लिए वोटिंग मशीन में खास तौर पर ये विकल्प लोगों को दिया जाएगा। इससे किसी भी उममीदवार को वोट ना देना भी दर्ज होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है कि अगर नागरिकों को लगता है कोई भी सरकार बनाने लायक नहीं है तो वोट देने से इनकार भी कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां इस फैसले से नाखुश हैं।
इस विकल्प का जो इस्तेमाल करे उसे पहले से बताना पड़ेगा कि वह वोट देने से इनकार कर रहा है।
किसी को भी वोट न देने का अधिकार
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