मुम्बई, महाराष्ट्र। यहां के एक विशेष कोर्ट ने 30 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को 2005 के फजऱ्ी पुलिस मुठभेड़ मामले में छोड़ दिया है। जांच दल सी.बी.आई. की रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है।
2005 में जब अमित शाह गुजरात के गृहमंत्री थे, सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को फजऱ्ी मुठभेड़ में मारा गया था। गुजरात पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था लेकिन तीन दिन बाद सोहराबुद्दीन की लाश एक हाइवे पर मिली। पुलिस ने कहा कि उन्हें एन्काउंटर में मारा गया था। कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच चली। जांच के दौरान गुजरात पुलिस के कई अफसरों को जेल भी हुई। इनमें से एक, डी.आई.जी. रह चुके डी.जी. वंज़ारा ने 2013 में पुलिस को बताया कि फजऱ्ी मुठभेड़ के आदेश अमित शाह ने दिए थे।
सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट में मामले से अमित शाह का नाम अब हटा दिया गया है। सी.बी.आई. के अनुसार शाह के खिलाफ सबूत नहीं हैं। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने निराशा जताते हुए कहा है कि वे मुम्बई हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अजऱ्ी डालेंगे।
अमित शाह को फ़र्ज़ी एन्काउंटर केस में राहत
पिछला लेख