कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। वहीं उसे इसके लिए सिर्फ एक बार ही जमानत राशि जमा करनी है।
नगर निकाय चुनाव हेतु 11 अप्रैल से नामंकन प्रक्रिया शुरू ही चुकी है जो 17 अप्रैल तक चलेगी। वाराणसी के उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह द्वारा प्रेस को दी गयी जानकारी के अनुसार, प्रत्याशियों के साथ आने वाले लोगों को नामंकन स्थल से 200 मीटर दूर ही रोक दिया जाएगा। आगे बताया कि इस दौरान कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी।
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जानें कहां जमा होंगे नामांकन पत्र
जानकारी के अनुसार, नामंकन पत्र खरीदने व जमा कराने की भी व्यवस्था की जायेगी। मेयर पद के प्रत्याशी डीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन दाखिल करा सकेंगे ,वहीं नगर निगम के पार्षद पंचायत अध्यक्ष में व उनके सभासद पद के प्रत्याशी जोनल के अलग-अलग कार्यालयों में नामंकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामंकन कराने का समय रहेगा।
चार नामांकन भर सकता है प्रत्याशी
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्याशी जमानत की राशि ट्रेजरी चालान से बैंक या फिर कोषागार में जमा करेंगे। इसके अलावा यह भी बता दें कि कोई भी प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन भर सकता है। वहीं उसे इसके लिए सिर्फ एक बार ही जमानत राशि जमा करनी है। प्रत्याशियों के साथ प्रस्तावक, निर्वाचक अभिकर्ता, एक सहयोगी समेत तीन लोगों को नामांकन कक्ष तक जाने की इज़ाज़त दी गई है। साथ ही नामांकन पत्र में दर्ज ब्योरा रोजाना देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।
नामांकन पत्र लेने का नियम
अमर उजाला की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार,
– निर्धारित शुल्क जमा कराएं
– जमानत राशि की तीन प्रतियां
– शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना ज़रूरी
– जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
– पैम्फलेट जमा करना होगा
जानें किस पद पर किस उम्र का व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव
निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की उम्र तीस साल होनी चाहिए। वहीं पार्षद और नगर पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 21 साल तय की गयी है।
चुनाव की समय सूची
– नामांकन पत्र जमा करने का समय 11 से 17 अप्रैल तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
– नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे शुरू हो जायेगी।
– 20 अप्रैल सुबह 11 बजे से लेकर जब तक कार्य खत्म नहीं होता, नाम वापसी हो सकती है।
– चुनाव चिह्न आवंटन 21 अप्रैल (सुबह 11 से कार्य खत्म होने तक)
– मतदान 04 मई (सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तक)
– मतगणना 13 मई (सुबह 8 से समाप्ति तक)
किसी भी सीट पर लड़ सकते हैं किन्नर
डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि किन्नर किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वह चाहें तो खुद को महिला या पुरुष के रूप में अपनी पहचान बता सकते हैं।
इस खबर की रिपोर्टिंग सुशीला देवी द्वारा की गयी है।
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