खबर लहरिया Blog Supreme Court Verdict On Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को माना सही

Supreme Court Verdict On Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को माना सही

अदालत ने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा भंग भी हो गई थी तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह आर्टिकल 370 पर फैसले लें। इस तरह केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही माना है। अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित थी।

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चीफ जस्टिस ने कहा- इस पर चर्चा अब मुनासिब नहीं

चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राज्य से 370 हटाने के लिए विधाानसभा की ओर से सिफारिश किए जाने की जरूरत नहीं थी। अब इतने साल बाद 370 हटाने के फैसले की वैधता पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि यह एक स्थायी प्रावधान था।

2019 में आर्टिकल 370 की याचना की थी खारिज

अदालत ने कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा भंग भी हो गई थी तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह आर्टिकल 370 पर फैसले लें। इस तरह केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुआ था।

इसके अलावा राज्य का पुनर्गठन दो केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि एक बार राष्ट्रपति शासन जब लग जाती है तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के आदेश पर फैसले ले सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्रक्रिया में कोई खामी नहीं नज़र आ रही है।

पीएम ने बताया ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक फैसला बताया है। पीएम ने कहा कि ये जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।

इस लेख को आमरा आमिर द्वारा लिखा गया है। 

 

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