एक माह से बंद पड़ी दुकानें खुलने से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। प्रशासनिक दिशानिर्देश के बाद किराना, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिग प्रेस, स्टेशनरी, क्राकरी आदि की दुकानें निर्धारित समयानुसार खुली हैं।
यूपी में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद एक जून से लॉकडाउन से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश के 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के ऐक्टिव केस 600 से कम हैं। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह की आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
दुकानें खुलने पर व्यापारियों में खुशी की लहर
अयोध्या जिले के रहने वाले विनोद गुप्ता का कहना है कि आज से अनलॉक प्रकिया के तहत दुकानें खुल रही है जिससे सभी व्यापारी बहुत खुश हैं। कोरोनावायरस के चलते हम सब दुकानदारों का सारा धंधा चौपट हो गया था । लगभग दो महीने से ज्यादा दुकानें बंद होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। कपड़े की तो ज्यादा तर खरीददारी शादी के सीजन में होती हैं और अब तो शादियां भी समाप्त हो चुकी हैं । ऐसे में अब ज्यादा खरीददारी भी नहीं होगी।
तारून ब्लॉक के रहने वाले रमेश कुमार गुप्ता जो बरतन का रोजगार करते हैं उनका कहना है कि वैश्विक महामारी के चलते कई लोगों का परिवार चला गया। इनका कहना है कि अयोध्या में 600 से कम केस है इसलिए यहां पर अनलॉक प्रकिया के तहत दुकानें खुल रही हैं। हम बहुत खुश हैं कि आज से हम कुछ रोजगार बढ़ा पाएंगे। शादी विवाह में ज्यादा बिक्री होती है पर अब की बार शादी का सीजन भी निकल गया नुकसान तो बहुत हुआ है पर क्या कर सकते हैं। अब से कुछ तो कमा सकेंगे।
दुकानदारों ने बताई आपबीती
मनोज कसौधन का कहना है कि लाकडाउन में सभी दुकानें बंद करने का ऐलान था सिर्फ किराये और मेडिकल सुविधाएं के अलावा लेकिन कुछ दुकानदार चुप चुप सामान बेचते थे और जब पुलिस कर्मी देख लेते थे तो पिटाई भी खूब करते थे। फिलहाल सभी दुकानदार बहुत खुश हैं कि आज से हम सब दुकान खोल सकते हैं।
क्या है प्रशासन की गाइडलाइन?
व्यापारियों का कहना है कि अनलॉक प्रकिया के तहत दुकानें खुली है पर जिला प्रशासन ने रोस्टर के हिसाब से दुकानें खुलने का आदेश जारी किया है। दुकानदारों व ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर, मास्क का पालन करना होगा और शनिवार रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी ने दिये ख़ास दिशा निर्देश
अयोध्या जिला अधिकारी अनुज झा ने बताया कि रामनगरी अयोध्या को एक जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई. व्यापारियों की ओर से आये सुझाव के बाद जिला प्रशासन ने रोस्टर के हिसाब से दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। दुकानदारों व ग्राहकों निर्देश दिये गये हैं कि वह कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही सेनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें और यदि आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलते हैं तो सामाजिक दूरी, मास्क व सेनेटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
इन 20 जिलों में रहेगी सख्ती
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया।
समारोहों में अधिकतम 25 लोग जुट सकेंगे
गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे। वहीं, शव-यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 लोगों को जाने की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। खाद, बीज, कृषि उत्पादों और संयंत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। और ध्यान रखें की कोरोना कम हुआ है लापरवाही से केसेज बढ़ सकते हैंl और हाँ दुकान पर समान खरीदते या बेंचते समय मास्क जरूर पहनेंl सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हां एक बात और, जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाकर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में देश को मजबूत करें।
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