खबर लहरिया Blog Sambhal mosque: शाही जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई जमा

Sambhal mosque: शाही जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई जमा

शाही जामा मस्जिद समिति ने मस्जिद के सर्वे को लेकर एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष आज दायर याचिका पर सुनवाई हुई है।

Sambhal Mosque: Supreme Court to hear the case on Shahi Jama Masjid today

                                                                                            यूपी के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद की तस्वीर (फोटो साभार: सोशल मीडिया)

यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा सर्वे याचिका को लेकर आज शुक्रवार 29 नवंबर को सुनवाई हो गई है। मस्जिद के सर्वे को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसमें सर्वे को रोकने की मांग थी। शाही जामा मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि करने वाले वकील शकील अहमद दुबे ने बताया कि आज सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं की गई है। संभल में हालत फिर से न बिगड़े इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इलाके में मौजूद हैं।

यूपी के संभल में मस्जिद को लेकर काफी तनाव की स्थिति है। संभल हिंसा के बाद पहला जुमा यानी आज शुक्रवार को है। इसके लिए मस्जिद के बाहर भी मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि कोई हथियार लेकर मस्जिद में प्रवेश न करें। इसके साथ ही संभल के साथ मुरादाबाद मंडल के सभी पांच जिलों में भी सुरक्षा बल अलर्ट पर है। शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सिविल जज सीनियर डिविजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

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सर्वे रिपोर्ट नहीं हुई जमा, अब कोई सर्वे नहीं

जामा मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि करने वाले वकील शकील अहमद दुबे ने कहा, “हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश किए गए और पेश किए गए कि मामले से संबंधित दस्तावेजों को फिर से शुरू किया गया और हमें अदालत में आदेश दिया गया।” सर्वे रिपोर्ट को जमा नहीं किया गया है इसके लिए सर्वे टीम ने समय बढ़ाने की मांग की रिपोर्ट दी। अब कोई और सर्वे नहीं होगा। एएनआई ने सोशल मीडिया X पर वीडियो साझा किया जिसमें वकील शकील अहमद दुबे कहते हुए दिख रहे हैं।

सर्वे रोकने के लिए याचिका पर सुनवाई

शाही जामा मस्जिद समिति ने मस्जिद के सर्वे को लेकर एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष आज दायर याचिका पर सुनवाई हुई है।

आपको बता दे कि संभल के शाही जामा मस्जिद के स्थान पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है जिसको लेकर 19 नवंबर 2024 को कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के लिए टीम को भेजा था। इसी दिन के बाद से संभल में तनाव बढ़ गया। रविवार 24 नवंबर को जब दूसरी बार टीम मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए पहुंची तो हिंसा और पथराव की खबर सामने आई जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई।

हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन

द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार, संभल हिंसा की जाँच को लेकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है।

अधिकारियों ने 30 नवंबर तक संभल में बाहरी लोगों और जन प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

 

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