खबर लहरिया Blog Rajasthan: अलवर में सीवर सफाई से दो दलितों की मौत और सीकर जिले में दलित युवक के साथ रेप, मारपीट और पेशाब करने का आरोप

Rajasthan: अलवर में सीवर सफाई से दो दलितों की मौत और सीकर जिले में दलित युवक के साथ रेप, मारपीट और पेशाब करने का आरोप

यह दोनों खबर एक दूसरे से जुड़ी है जिसके केंद्र में है दलित। जब हम Manual scavenging / मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं इस काम को करने वाले अधिकतर दलित समुदाय के लोग होते हैं जो मजबूरन सीवर, नाली में सफाई के लिए उतरते हैं। सफाई के लिए उनके पास किसी भी तरह की कोई मशीन या सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं दिए जाते जिसकी वजह से वो अपनी जान खो बैठते हैं।

मैनुअल स्कैवेंजिंग / सीवर की सफाई करते हुए व्यक्ति की सांकेतिक तस्वीर (फोटो साभार: सोशल मीडिया)

लेखन – सुचित्रा 

राजस्थान के अलवर में खेड़ली कस्बे में शनिवार को सीवर की सफाई करते समय नाबलिग सहित दो दलितों की मौत हो गई। इस घटना में नाबलिग की उम्र 15 साल थी और दूसरे व्यक्ति की 50 साल। यह घटना शनिवार 19 अप्रैल 2025 की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इसके साथ ही राजस्थान से एक और खबर सामने आई जिसमें एक 19 साल के दलित लड़के के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध, मारपीट, जातिसूचक गालियां और पेशाब करने का आरोप है। यह घटना 8 अप्रैल 2025 को हुई लेकिन युवक डर की वजह से बता नहीं सका और शिकायत 16 अप्रैल को दर्ज कराई गई। राजस्थान पुलिस ने इसकी जानकारी 20 अप्रैल को दी।

आइए इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं। यह दोनों खबर एक दूसरे से जुड़ी है जिसके केंद्र में है दलित। जब हम Manual scavenging / मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं इस काम को करने वाले अधिकतर दलित समुदाय के लोग होते हैं जो मजबूरन सीवर, नाली में सफाई के लिए उतरते हैं। सफाई के लिए उनके पास किसी भी तरह की कोई मशीन या सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं दिए जाते जिसकी वजह से वो अपनी जान खो बैठते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं और लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान के अलवर में सीवर सफाई ने ली जान

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में यह हादसा शनिवार को एक पेपर मिल में सीवर लाइन की सफाई करते समय घटी। जब 50 वर्षीय लच्छी नाम का व्यक्ति सीवर में सफाई के लिए उतरा। इसके बाद जब काफी देर तक वह वापस नहीं आया तब हेमराज उर्फ ​​आकाश जिसकी उम्र 15 साल थी व्यक्ति को देखने सीवर में उतरा और बेहोश हो गया। दोनों लोग वालमीकि समुदाय से थे। सीवर से निलकने वाली गैस बहुत जहरीली और खतरनाक होती है जिसकी वजह से मौत हो जाती है। दोनों को सीवर से निकाला गया और अस्पताल ले गए जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित किया।

बाल्मीकि समुदाय के लोगों ने लगाया जाम

इस घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार के साथ बाल्मीकि समुदाय के लोग भी अस्पताल में जमा हो गए। उन्होंने मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर खेड़ली में हिंडन गेट पर जाम लगा दिया।

Manual scavenging / मैनुअल स्कैवेंजिंग से मौत के आंकड़ें

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार, 2017 से 2024 तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में मौत के आँकड़ों में 456 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसका विरोध करने वाले और इस पर शोध और कार्य करने वाले स्वतंत्र संगठनों और पत्रकारों के अनुसार, यह संख्या 1000 से अधिक बताई गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई मौतें रिपोर्ट ही नहीं होतीं। कई संगठन कई साल से इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमेशा से आवाज उठाते आए हैं।

Manual scavenging / मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?

मनुष्य द्वारा नालियों, शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई करने के काम को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स (जो लोग सीवर, नाली की सफाई का काम करते हैं) के रूप में काम करवाना गलत है और यह रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत बताया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर लाइनों को हाथ से साफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये ज़िम्मेदारियाँ इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखा जाए।

राजस्थान के सीकर में दलित युवक के साथ, रेप, मारपीट और जातिसूचक गाली

युवक ने अपनी शिकायत में बताया कि 8 अप्रैल की रात को युवक घर के पास किसी की बारात को देख रहा था तभी दो व्यक्तियों ने उसे जबरन सुनसान जगह पर ले गए और उसे कपड़े उतरने को कहा। उसे लोहे की रोड से पीटा, उसके साथ रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी मारा। उसका वीडियो बनाया। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि वह किसी को बताएगा तो वे उसके पिता को नुकसान पहुंचाएंगे, जो विदेश में हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि यह घटना 8 अप्रैल को हुई थी, लेकिन एफआईआर 16 अप्रैल को दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह डर गया था और उसे धमकी दी गई। इसके साथ ही दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर वीडियो बनाया था जिसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी जाट समुदाय से थे।

एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ साथ इन धाराओं पर भी मामला दर्ज किया गया।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (2) – चोट पहुंचाना
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126 (2) – गलत तरीके से रोकना
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 – जानबूझकर अपमान करना)
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351 (2) – आपराधिक धमकी
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा133 – किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला करना)
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140 (3) – अपहरण

मामले की जाँच

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अरविंद कुमार ने कहा कि “हमने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। युवक की मेडिकल जांच करा ली गई है और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।”

इस तरह की घटना साबित करती है कि दलितों के प्रति हिंसा और अत्याचार कितना बढ़ गया है। दलित महिला हो या पुरुष उनके साथ हिंसा की खबर आए दिन आती रहती हैं।

 

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