मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि यह बात कई बार आती थी कि चुनाव कार्य में लगे होने के कारण पत्रकार अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पहली बार आयोग ने यह व्यवस्था बनाई है कि चुनाव कार्य में लगे अधिकृत पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी।
लोकसभा चुनाव 2024: लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति पोस्टल बैलेट/डाक पत्र (postal ballot) के ज़रिये अपना महत्वपूर्ण वोट डाल सकते हैं। उन्हें आवश्यक सर्विस वर्ग (Essential Service Category) में रखा जाता है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी।
इस सूची में मेट्रो,रेलवे, बीएसएनएल बिजली, स्वास्थ्य विभाग,अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमान चलाने वाले, आपदा प्रबंधन, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारी और मतदान दिवस कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी शामिल हैं।
पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल से आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति ऐसे करें वोट
(वह मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग द्वारा मत वाले दिन के लिए नियुक्त किया है)
– रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से 12डी फॉर्म लें। यह फॉर्म आप DEO (जिला निर्वाचन अधिकारी) /CEO (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
-नोडल ऑफिसर के ज़रिये अपने 12डी फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट लगाकर उसे अपने पोलिंग स्टेशन के रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे। यह आपको नोटिकेशन आने के पांच दिनों के अंदर करना है (पोलिंग स्टेशन पर जिस तरह से चुनाव की तारीखें निश्चित की गई हैं)।
– पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान पोलिंग की तारीख के 6 दिन पहले होता है व पोलिंग की तारीख के तीन दिन पहले खत्म हो जाता है।
– आवेदक को पोस्टल बैलेट के ज़रिये अपना वोट डालने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बताये गए मतदान केंद्र पर जाना होगा।
– यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार पोस्टल बैलेट को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मंज़ूर कर दिए जाने के बाद, मतदाता वोट के दिन मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने नहीं जा सकतें।
Empowering essential service workers including authorized media professionals to vote via Postal Ballot, ensuring every voice is heard in the democratic process 🙌✨#Election2024 #PostalBallot #ChunavkaParv #DeshKaGarv #ECI pic.twitter.com/IjLXFmo9Gr
— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 20, 2024
इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि यह बात कई बार आती थी कि चुनाव कार्य में लगे होने के कारण पत्रकार अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पहली बार आयोग ने यह व्यवस्था बनाई है कि चुनाव कार्य में लगे अधिकृत पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित पत्रकार वास्तव में चुनाव कार्य के लिए अधिकृत है या नहीं। एक बार आवेदन भरने के बाद संबंधित को मतदान केंद्र में जाकर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।
चुनाव आयोग का पोस्टल बैलेट को लेकर बयान
चुनाव आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) के प्रावधानों के अनुसार और मामले पर उचित विचार करने के बाद, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में डाक मतपत्र द्वारा वोट डालने के लिए अधिसूचित किया गया है।
यह भी कहा कि वर्तमान आम चुनावों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं और 13 राज्यों में 26 विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनावों में मतदान के दिन जिनकी ड्यूटी हैं, यह सभी लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, इस संबंध में चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं (absentee voters on essential services) की श्रेणियों के बारे में लिखा है।
चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा,”निर्वाचकों की अधिसूचित श्रेणी के विभागों के अनुसार सूचित किया जा सकता है और ऐसे मतदाताओं को डाक मतपत्र सुविधा के प्रयोजन के लिए ‘नोडल अधिकारी’ नामित करने के लिए कहा जा सकता है। नोडल अधिकारी को सुविधा और जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Elections Rules, 1961) के साथ लगे फॉर्म 12 डी की प्रतियां नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। नोडल अधिकारी को सुविधा के बारे में संबंधित मतदाताओं को सूचित करना चाहिए।”
जानें क्या है डाक मत पत्र?
चुनाव आयोग यह पहले ही तय कर लेता है कि किन लोगों को और कितने लोगों को पोस्टल बैलेट देना है। इसके बाद उन्हीं लोगों को कागज में मुद्रित खास मतपत्र भेजा जाता है जो कि पोस्टल बैलेट होता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांस्मिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) होती है। इस मतपत्र को प्राप्त करने वाला नागरिक अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन कर इलेक्ट्रॉनिक या डाक से चुनाव आयोग को इसे ज़िम्मेदारी से लौटाता है।
डाक मत पत्र यानी पोस्टल बैलेट के ज़रिये इस तरह से आवश्यक सेवाओं में जुड़े व्यक्ति भी अपना अहम वोट डाल सकते हैं। बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 968 मिलियन मतदाता वोट डालने के पात्र होंगे।
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