पन्ना: सार्वजनिक स्थान पर थूकने से अब होगा 1000 रूपए का जुर्माना :पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील की खबर आज दिनांक 30/04/2020 दिन गुरुवार कोविड़ 19 को देखते हुए प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवस्वस विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 27/ 4/20 के द्वारा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोवीड-19(कॉरोना वाइरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रमित बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया ओके बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करने से तथा संक्रमित व्यक्ति के छिकने खांसने स्पर्श एवं थूकने से बहुत तेजी से फैलती है और दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मार्क्स पहनवाना भी अनिवार्य किया गया है कोरोना वायरस संक्रमित के नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदनत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थलों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा थूकने से मना किया गया है अगर ऐसे किसी व्यक्ति सार्वजनिक जगह थे पाया जाता है तो ₹1000 का अर्थ दंड आरोपित करने हेतु नगरीय क्रमांक को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा उक्त आदेश के तहत एस डी एम सर एवं प्रशासन नगर परिषद के द्वारा निर्देशित किया गया कि पूरे नगर में तत्काल मुनादी कराएं एक भ्रमण दल बनाएं आदेश का पालन करें अजय गढ़ नगर पालिका अधिकारी के के तिवारी द्वारा संपूर्ण नगरी क्षेत्र क में मुनादी कराई गई तथा निरीक्षण किया गया जो कि निरंतर रूप से पूरे नगर में भ्रमण करेगा | और जो भी कोई थूकता पाया गया उसे जुरमाना और दण्ड मिलेगा | अब देखना ये नियम कब तक और किसके किसके साथ लागू होता हैं