लागू किया गया रोटेशन सिस्टम, बीते 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा।
सबसे पहले वहां आरक्षण लगेगा, जहां पहले आरक्षण नहीं था।
अप्रैल 2021 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित।
2 से 8 मार्च के बीच दाखिल कर सकेंगे आपत्ति।
उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2021 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के आरक्षण की अधिसूचना 11 फरवरी 2021 को जारी कर दी गयी। आरक्षण नियमावली से जुड़ा शासनादेश पंचायती राज विभाग ने जारी किया है। इस बार पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था को लागू किया गया है। 1995 से अब तक पिछले 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। सबसे पहले वहां आरक्षण लगेगा, जहां पहले आरक्षण नहीं था।
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के 826 ब्लॉक के जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा और पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी। दो मार्च से 8 मार्च तक लिखित आपत्ति दर्ज करानी होगी। उन्होंने बताया कि 2015 में जो आरक्षण की स्थिति है, वह 2021 में नहीं होगी।
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चुनावों में शिक्षा आड़े नहीं आएगी
उच्च मुख्य सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी ही ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर के आरक्षण प्रणाली तय करेंगे। जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं वह अनारक्षित व ओबीसी हो सकते हैं। पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थी जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं आरक्षित हुई एवं 7 ऐसी जिला पंचायत की जो महिलाओं के लिए नहीं हुई। पुरानी व्यवस्था के तहत चुनावों में शिक्षा आड़े नहीं आएगी। 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का गठन हो चुका है। जो पद पहले कभी आरक्षित नही हुए उन्हें वरीयता दी जाएगी, एससी, ओबीसी, महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा।
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इस तरह होगा पंचायतों का आरक्षण
– मनोज कुमार सिंह ने कहा कि एससी, ओबीसी, महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको वरीयता दी जाएगी।
– 826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा। साथ ही जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी।
2 से 3 मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत के आरक्षित प्रदेशिक आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशन किया जाएगा।
– 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक, 4 दिन में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जिसे भी आपत्ति करनी है लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी।
– 10 से 12 मार्च के बीच आई हुई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
– जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है।
– पंचायत चुनाव में 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वह इस चुनाव में नहीं होगी।
– जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं, वे इस बार अनारक्षित व ओबीसी के हो सकते हैं।
कोई भी ऐसा पद जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ, वह शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो सकता है।
– ऐसे ही जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष पद आरक्षित नहीं रहा है, तो वह आरक्षित हो सकता है। कोई ऐसा पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है वह ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, इसी तरह कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुआ तो इस बार हो सकता है।
यूपी पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के
-27 पद अनारक्षित
-12 महिला
-27ओबीसी
– 16 एससी में आरक्षित किये गए
ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से
-314 अनारक्षित
-113 महिला
-223 ओबीसी
– 171 एससी
ग्राम प्रधानों के लिए
– 20268 पद अनारक्षित
-9739 महिला सीट,
-15712 ओबीसी
– 12045 एससी
-330 एसटी के लिए रिज़र्व हुए
द्वारा लिखित – मीरा देवी (ब्यूरो चीफ़)
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