हरा पेड़ काटना कानूनन जुर्म है। अगर आपको पेड़ कटवाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। निजी जमीनों पर लगे पेड़ को काटने के लिए विभाग की वेबसाइट http://upforest.gov.in पर ऑन लाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन के समय आपकी पूरी पहचान, पेड़ जिसकी प्रॉपर्टी में हैं उसकी पूरी डीटेल, पेड़ की फोटो आदि से संबंधित डॉक्युमेंट जमा करवाने होते हैं। पेड़ क्यों काटना है इसकी भी जानकारी देनी होती है। आवेदन मिलने के बाद ट्री ऑफिसर साइट का निरीक्षण करता है और आपकी दी गई जानकारी की जांच कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपता है। अगर आवेदन गलत पाई जाती है, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। यदि पेड़ बिना मंजूरी के काटा गया तो उसके लिए न्यूनतम 60,000 रुपये का जुर्माना है।
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