खबर लहरिया Blog झांसी: पुलिस इंस्पेक्टर ने गर्भवती पत्नी पर चलाई गोली

झांसी: पुलिस इंस्पेक्टर ने गर्भवती पत्नी पर चलाई गोली

गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी व किरायदार बाहर निकले और उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया। फिर तुरंत पुलिस को फोन किया। पड़ोसियों ने उसके पति से पिस्तल छीनी। इसके बाद वह उसे और उसके पति को लेकर मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचे। वहां से उसका पति भाग गया। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।

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झांसी: पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। सर्वाइवर शालिनी ने आरोपी पति शेशांत मिश्रा पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। मामला 8 अक्टूबर, झांसी जिले के उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा का है। आरोपी पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर हैं व चौकी प्रभारी के पद पर हैं।

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यह है मामला

सर्वाइवर ने खबर लहरिया को बताया कि रविवार को लगभग 1 बजे वह (आरोपी पति) झांसी अपनी माँ के पास गए थे। रात को लगभग 11 बजे वापस आये। हाव-भाव कुछ अलग लग रहे थे। मैनें लड़ाई न होने की वजह से इग्नोर किया। मैंने कंधे पर हाथ थप-थपाते हुए कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें मेरी ज़रा भी चिंता नहीं। उन्हें लगा मैं उन्हें थप्पड़ मार रही हूँ। इसी बात को लेकर वह गुस्सा करने लगे कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया।’

आगे बताया,’उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। मैं बाहर की तरफ भागी। एक गोली मेरी छाती से होकर गुज़री और दो गोली हाथ में अंदर लग चुकी थी। मेरे तीन गोलियां लगीं लेकिन फिर भी किसी तरह से बच गई।’

इस दौरान गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी व किरायदार बाहर निकले और उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। फिर तुरंत पुलिस को फोन किया। पड़ोसियों ने उसके पति से पिस्तल छीनी। इसके बाद वह उसे और उसके पति को लेकर मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचे। वहां से उसका पति भाग गया। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।

इसके आलावा ससुराल वालों पर महिला को प्रताड़ित करना व दहेज़ मांगने को लेकर भी आरोप है।

आरोपी गिरफ्तार, परिवार पर भी मुकदमा

मीडिया में दिए बयान के अनुसार झाँसी के एसपी राजेश एस ने बताया कि चौकी इंचार्ज बंगरा शेशांक मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गिरफ़्तारी भी हो गई है।

फिलहाल झांसी के नवाबाद थाने में आरोपी शेशांक की माँ ज्ञान देवी, देवर विशांक मिश्रा, ननद दीपिका, गुड़िया, बहनोई उमाकांत त्रिपाठी व जय पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 498ए, 323,506,120,बी,307 के तहत आरोपी पर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया है।

इस खबर की रिपोर्टिंग नाज़नी रिज़वी द्वारा की गई है। 

 

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