21 नवम्बर 2018, ज़िला बाँदा, hindi news
बाँदा ज़िले के कोलावल रायरपुरा खदान में नियमों का उल्लंघन करके बालू का खनन चल रहा है। एनजीटी के आदेश अनुसार खदानों में भरी मशीनों से खनन नहीं होगा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले खनन क्षत्रों पर खनन की रोक लगाई है। कोलावल रायरपुर खदान में सारे नियमों के विपरीत ये काम अवैध रूप से चल रहा है। जिस कारण ग्रामीणों और मजदूरी नहीं मिल रही मजदूरों ने चिंगारी संसथान के साथ जल सत्यग्रह करके इसका विरोध किया है। रोक लगाने के बावजूद भी ये काम चोरी-छुपे किया जा रहा है।