खबर लहरिया Blog उत्तरप्रदेश‌‌ ‌:‌ ‌‌मज़दूर‌‌ ‌‌भत्ता‌‌ ‌‌योजना‌‌ ‌‌का‌‌ ‌‌लाभ‌‌ ‌‌और‌‌ ‌‌आवेदन‌‌ ‌‌की‌‌ ‌‌प्रक्रिया‌

उत्तरप्रदेश‌‌ ‌:‌ ‌‌मज़दूर‌‌ ‌‌भत्ता‌‌ ‌‌योजना‌‌ ‌‌का‌‌ ‌‌लाभ‌‌ ‌‌और‌‌ ‌‌आवेदन‌‌ ‌‌की‌‌ ‌‌प्रक्रिया‌

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 21 मार्च 2020 को “मज़दूर भत्ता योजना” की शुरुआत की गयी थी। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि इस योजना के तहत मज़दूरों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी  |यह राशि उन मज़दूरों को दी जाएगी,जिनके नाम श्रम विभाग में पंजीकृत है। how-to-apply-for-majdur-bhatta-yojna-and-benefits-of-it

मजदूर भत्ता योजना का उद्देश्य

कोरोना वायरस के चलते मज़दूरों की सबसे बड़ी समस्या खाने की थी। जिसके तहत इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के ज़रिये दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिससे मजदूरों को घर पर किसी तरह की खाने पीने में कोई परेशानी हो

मजदूर भत्ता योजना का लाभ

–  योजना के ज़रिए राज्य के गरीब दिहाड़ी मजदूर और निर्माण श्रमिक (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) को यूपी सरकार द्वारा 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

इसमें राज्य के 35 लाख मजदूरों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

राज्य के बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकार मुफ्त में देगी। पीडीएस केंद्रों से ये राशन लोगों को दिया जाएगा

योजना का लाभ यूपी के ही मजदूरों को दिया जाएगा।

इस योजना के तहत दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा  ट्रांसफर किया जायेगा।

इसलिए आवेदक का बैंक अकॉउंट होना ज़रूरी है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए

योजना की पात्रता

श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए

अगर आपके पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में से किसी का भी कोई पंजीकृत सर्टिफिकेट या दस्तावेज नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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मजदूर भत्ता योजना में आवेदन कैसे करे?

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य के लोगो को नगर निगम में जाकर आवेदन करना होगा।

योजना के लिए पंजीकृत करने के लिए नगर निगम ,नगर पालिका , नगर निकाय द्वारा उक्त प्रपत्र जारी किया गया है। इसमें ऐसी व्यक्तियों के बारे में भरा जायेगा जो श्रम विभाग मे पंजीकृत नहीं है। साथ ही जो मनरेगा कार्ड धारक नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपकोलेबर डिपार्टमेंटकी आधिकारिक वेबसाइट पर जान होगा।

फिर आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

खुले पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन और रेनीवेल का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

फिर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।आपको इसमें रजिस्टर करें का विकल्प दिखाई देगा। जिस पर आपको क्लिक करना होगा। 

विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको सदस्य पंजीकरणअनुभाग के अंतर्गतनया पंजीकरणटैब पर क्लिक करना होगा

जिसके बाद आप निवेश मित्र पोर्टल पर पहुंचेगें। इस पेज पर, यूपी योगी मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 2020 खोलने के लिएयहांएंटरप्रेन्योर लॉगिनसेक्शन के तहतयहां आवेदन करें केलिंक पर क्लिक करना होगा

इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , मोबाइल ,आधार नंबर आदि भरनी होगी

सभी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका आवेदन पूरा हो जाता है। 

योजना के बाद भी अभी भी राज्य में कई मज़दूर ऐसे हैं। जिन तक ना तो योजना की जानकारी पहुंची है और ना ही सुविधा। ऐसे में मज़दूरों को योजना का कितना लाभ पहुंचेगा और पहुंच सकता है। यह सवाल है।