लेख – न्याया
क्या भारत का चुनाव आयोग किसी एनआरआई यानी दूसरे देश में रहने वाले भारतीय को भी चुनाव में मतदान करने का अधिकार देता है?
तो दोस्तों इसका जवाब हैं– हां
अगर आप एनआरआई हैं, तो भी आपको भारत में वोट देने का अधिकार है। आप अपने पासपोर्ट में दिए गए पते के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।
इसके लिए आपको फॉर्म 6ए भरना होगा। आप इस आप इस फॉर्म को चुनावी पंजीकरण कार्यालय एक फॉर्म लेकर या चुनाव आयोग की वेबसाइट से इस फॉर्म की काॅपी डाउनलोड करके व्यक्तिगत रूप से भी भर सकते हैं। यह फॉर्म फ्री होगा, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है।
आपको बताए दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा:
- एक हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- पासपोर्ट की स्वप्रमाणित काॅपी जिनमें आपकी फोटो और भारत का पता हो।
- वैध की वीज़ा बताने वाले पासपोर्ट के पेज की काॅपी
भारतीय कानून को आसान भाषा में समझें।
फॉर्म जमा करना
जब आप व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा करते हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट और दूसरे ओरिजनल दस्तावेज अपने साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास ले जाने जाते हैं। ताकि वह इन सब जानकारी को सत्यापित कर सके। अगर आप फॉर्म डाक से भेज रहे हैं तो देखे लें कि सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हों और फॉर्म के साथ संलग्न हों।
सत्यापन
एक बूथ लेवल अधिकारी आपके पासपोर्ट में दी गई सभी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए आपके पासपोर्ट में बताए घर के पते पर जाएगा। और अगर आपके निवास स्थान और दूसरी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी दस्तावेजों को भारतीय मिशन को भेज देगा।
इस तरह फॉर्म सत्यापित होने के बाद एक एनआरआई अपना वोट दे सकता है।
दोस्तों, इस लेख की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और जानकारी और भारतीय कानून को समझने के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
तो चुनाव से जुड़ी बातों को जानने के लिए खबर लहरिया के साथ बने रहें।
धन्यवाद
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