मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी भरत कुमार ने खबर लहरिया को ऑफ़ कैमरा बताया, यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने धारा 302, 201 और 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 27 फरवरी को आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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