खबर लहरिया Blog पूर्व गृह मंत्री व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज

पूर्व गृह मंत्री व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज

आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को बैध बनाना) मामलों में कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को खारिज कर दी. इसके कुछ घंटों के बाद मंगलवार रात सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर गई थी। लेकिन वो अपने घर पर नहीं थे. इसके बाद  सीबीआई ने रात 11:30 बजे घर के बाहर नोटिस चस्पा कर उन्हें दो घंटे में पेश होने को कहा। वे रात 2:00 बजे तक पेश नहीं हुए थे.

 

क्या है आरोप 

चिदंबरम पर हवाई जहाज की खरीद और एयरसेल के मामले में अलग-अलग केस हैं.

जांच एजेंसियों का दावा है कि सन 2007 में जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया (INX Media) को मंज़ूरी दिलाई. इसके बाद इस कंपनी मेंकथित रूप से 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया. जबकी अनुमति मात्र पांच करोड़ के निवेश कीमिली थी, लेकिन आईएनएक्स मीडिया में 300 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ.  खुद को बचाने के लिएआईएनएक्स मीडिया ने कार्ति चिदंबरम के साथ साज़िश की और सरकारी अफसरों को प्रभावित करने का प्रयास किया. दावा किया गया है कि चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने रिश्वत ली थी.इस केस मेंपिछले साल  कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. वे  23 दिनों तक हिरासत में रहे थे.

चितम्बरम ने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

21अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पी.चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल मामले को सामने रख रहे हैं. उन्होंने पूरी तरह मामले की सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को कोई राहत नहीं मिली है. दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है. यानी अब पी. चिदंबरम अगर देश से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट पर उन्हें पकड़ा जा सकता है.