दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत के सामने WFI प्रमुख के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा किए गए दावों में कोई “पुष्टिकरण सबूत” नहीं मिला है।
New Delhi : कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा नेता बृज भूषण सिंह के खिलाफ आज वीरवार को दिल्ली पुलिस द्वारा 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपों और 25 गवाहों के बयान शामिल हैं। बता दें, कुल 150 लोगों के
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत के सामने WFI प्रमुख के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा किए गए दावों में कोई “पुष्टिकरण सबूत” नहीं मिला है।
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मामले को लेकर ACMM कोर्ट
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में डिजिटल दस्तावेजों और कई अनुबंधों का जिक्र करते हुए चार्जशीट दायर की है।
एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार (ACMM Deepak Kumar) स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर अतुल श्रीवास्तव दलीलें नोट कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट के दीपक कुमार की एसीएमएम कोर्ट (Additional Chief Metropolitan Magistrate Court) ने मामले पर बातचीत के लिए 22 जून की बात कही है।
पास्को एक्ट को लेकर दिल्ली डीसीपी का बयान
दिल्ली पुलिस की डीसीपी सुमन नलवा ने पीटीआई को बताया, “बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिस मामले में पहलवानों ने यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, उस मामले में हमने आज संबंधित अदालत में आरोप पत्र दायर किया।”
आगे कहा, “POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।”
VIDEO | “Two FIRs had been registered against Brij Bhushan Sharan Singh. In the case where wrestlers had alleged sexual harassment and molestation, we filed a chargesheet today in the concerned court. In the other case, we have filed for cancellation of the (POCSO) case based on… pic.twitter.com/uFgRaMBB3G
— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2023
बृज भूषण पर लगी धाराओं के बारे में जानें
बृज भूषण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
धारा 354 एक महिला की इज़्ज़त को भंग करने को लेकर है जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती और आरोपी की सज़ा एक साल से पांच साल तक बढ़ सकती है। वहीं धारा 354ए यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें आरोपी को ज़मानत मिल सकती है और आरोप के तहत दोषी को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
#WATCH | The chargesheet has been filed under sections 354, 354D, 354A & 506 (1) of IPC, says Special Public Prosecutor Atul Srivastava on chargesheet in sexual harassment charges against former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh. pic.twitter.com/R2e1fIVJW6
— ANI (@ANI) June 15, 2023
धारा 354डी पीछा करने को लेकर है। इसमें ज़मानत हो सकती है। इसमें दोषी को तीन साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है।
बीजेपी का नया नारा है ‘बेटी डराओ-बृजभूषण बचाओ’
कांग्रेस केरला के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाते ने बीजेपी पर मामले को लेकर तंज कसा। कहा,”एक नाबालिग लड़की ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए POCSO का मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस, सरकार, मंत्री और सांसद का पूरा तंत्र उस लड़की के खिलाफ खड़ा हो गया और आरोपी को बचाया। लड़की को झूठा करार करते हुए उसे अपना बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। बीजेपी का नया नारा है ‘बेटी डराओ-बृजभूषण बचाओ।’
A minor girl files a POCSO case against a senior man Brij Bhushan Sharan Singh, alleging sexual exploitation. After this, the entire system of police, government, ministers and MPs stood together against that girl and protected the accused molester. The girl is branded a liar… pic.twitter.com/kpslKNCtRy
— Congress Kerala (@INCKerala) June 15, 2023
सूत्रों के अनुसार, चार्जशीट में 150 ब्यान लोगों के बयान है लेकिन इसके बावजूद भी चार्जशीट कमज़ोर है।
पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आप पहलवानों द्वारा ज़ारी किए गए नंबर 9053903100 पर मिस्ड कॉल देकर उनका समर्थन कर सकते हैं।
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