घटना 14 सितम्बर की शाम 7 बजे की है। इसके साथ ही दयाराम के घर से 2 किलो और 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गांजा बोना, उगाना, बेचना और पीना कानूनी अपराध है, जिसके चलते तुरंत ही पुलिस ने दयाराम को हिरासत में ले लिया है।
जिला चित्रकूट के ब्लॉक रामनगर के गाँव इटवा के मजरा महोलिया पुरवा के एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने गांजा बरामद किया है। रैपुरा थाने की पुलिस का कहना है कि इसी गाँव के रहने वाला दयाराम पुत्र नत्थू यादव पिछले कुछ महीनों से अपने घर में ही गांजा उगा रहा था।
पुलिस का कहना है कि गांजा बोना, उगाना, बेचना और पीना कानूनी अपराध है, जिसके चलते तुरंत ही पुलिस ने दयाराम को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि घटना 14 सितम्बर की शाम 7 बजे की है। इसके साथ ही दयाराम के घर से 2 किलो और 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।
गांजा उगाने के साथ सप्लाई करने का करता था काम-
इटवा गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति राकेश ने हमें बताया कि दयाराम काफी दिनों से गांजा सप्लाई करने का काम कर रहा था, इसके साथ ही आसपास के गावों के कुछ लोग उसी के घर में आकर गांजा पीते भी थे। राकेश का कहना है कि जैसे ही इस बात की जानकरी पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुँच कर दयाराम को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने सभी इल्ज़ामों को झुठलाया-
जब हमने इस मामले में आरोपी दयाराम से बात करी तो उसका कहना है कि गाँव के ज़्यादातर घरों में गांजे के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो खुद न ही गांजा का सेवन करता है और न ही बेचता है। दयाराम की मानें तो किसी ने उसे फंसाने के लिए और आपसी रंजिश के चलते झूठे इलज़ाम लगाकर उसे फंसाया है।
दयाराम का कहना है कि 14 सितम्बर की शाम को किसी ने पुलिस को फ़ोन करके यह जानकारी देदी कि उसके घर में गांजा बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दयाराम का कहना है कि उनकी गाँव में कई लोगों से दुश्मनी है, तो शायद उनमें से ही किसी ने पैसे देकर पुलिस को बुलवा लिया था।
रैपुरा थाने के पुलिस उप निरीक्षक दुर्गेश प्रसाद गुप्ता ने हमें इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उनको फ़ोन पर दयाराम के गांजा बेचने के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस की टीम ने उसके घर छापेमारी कर गांजा बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक़ दयाराम के घर से एक किलो चार सौ ग्राम हरा गांजा मिला है और आधा किलो सूख गांजा मिला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाम मुकदमा संख्या आ0सं0 82/2021की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत कर लिया है।
पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गेश का कहना है कि ज़िले को नशा मुक्त कराने के लिए पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और नशा मुक्ति अभियान में भी अपना पूरा योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम गांव-गांव जाकर जांच करती है और लोगों को नशा करने से होने वाले दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य को पहुँचने वाली हानि के बारे में बताती है। दुर्गेश ने बताया कि गांजा बेचना, खरीदना या ज़बरदस्ती किसी को खिलाना कानूनी अपराध है, जिसे रोकने के लिए पुलिस अब दिन पर दिन और सतर्क होती जा रही है।
इस खबर को खबर लहरिया के लिए सहोद्रा द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
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