खबर लहरिया Blog चंडीगढ़ मेयर चुनाव: आप पार्टी के कुलदीप कुमार बने नये मेयर, बैलेट पेपर मामले में बीजेपी के अधिकारी पर मुकदमे का आदेश

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: आप पार्टी के कुलदीप कुमार बने नये मेयर, बैलेट पेपर मामले में बीजेपी के अधिकारी पर मुकदमे का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अनिल मसीह को अदालत के सामने झूठ बोलने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनके इस बरताव को कोर्ट ने लोकतंत्र की ‘हत्या और मज़ाक’ बताया।” कोर्ट ने बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

Chandigarh Mayor Election, AAP Party Kuldeep Kumar becomes new Mayor, order to prosecute BJP official in ballot paper case

आप पार्टी से चंडीगढ़ के नये मेयर कुलदीप कुमार की तस्वीर ( फोटो- ANI)

चंडीगड़ मेयर चुनाव में आप पार्टी के कुलदीप कुमार को नया मेयर घोषित किया गया है। कुलदीप कुमार आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। मेयर के चयन का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार 20 फरवरी को दिया गया था। इसके आलावा मेयर चुनाव में बैलट पेपर के साथ छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी के पीठासीन अधिकारी`अनिल मसीह पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। बता दें, उन्होंने चुनाव में मतों की गिनती के दौरान 8 वोटों को अवैध बताया था।

भारत के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) चंद्रचूड़ ने घोषणा की थी कि, “उन आठ वोटों को चिह्नित करके अवैध माना गया था। याचिकाकर्ता के आठ वोटों की गिनती करने पर उनके पास 20 वोट हो जाएंगे। हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए। आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है।”

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बीजेपी के पीठासीन अधिकारी पर मामला दर्ज़ करने का आदेश

30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव हेतु हुए मतदान में बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करने की खबर सामने आई थी। मामले में आरोपी के तौर पर बीजेपी के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का नाम सामने आया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इसके साथ ही ‘कारण बताओ’ नोटिस भी ज़ारी किया।

आगे यह भी कहा कि, “अनिल मसीह को अदालत के सामने झूठ बोलने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनके इस बरताव को कोर्ट ने लोकतंत्र की ‘हत्या और मज़ाक’ बताया।” कोर्ट ने बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

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कुलदीप कुमार चंडीगढ़ मेयर कैसे बने?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोमवार 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार 20 फरवरी को सभी बैलेट पेपर और वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा जाएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे लेकर दोबारा मतदान कराने की बजाय मौजूदा मतपत्रों के आधार पर परिणाम घोषित किए जायेंगें।

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव जोकि 30 जनवरी 2024 को हुए थे, उसमें 8 वोटों को खारिज कर देने के बाद बीजेपी के मनोज सोनकर ने 16 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे।

जब रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित किया तब से मामले में विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद से बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाने लगा था। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अनिल मसीह बैलेट पेपर पर क्रॉस (X) का निशान बनाते हुए दिखाई दे रहे थे।

 

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