नई दिल्ली लॉकडाउन पर केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश, जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
कोरोना के खिलाफ देश में बुधवार से लॉकडाउन का फेज-2 शुरू गया गया है। यह 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दीं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। 20 अप्रैल के बाद जो सेवाएं जारी रहेंगी, उनका पॉइंट 5 से 20 तक विस्तार से जिक्र है। इसमें अस्पताल, खेती, सरकारी-निजी दफ्तर और उद्योगों से जुड़ी बातें हैं।
इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस। पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है. साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
दिशा निर्देश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है।
मछ्ली पालन को पूरी तरह छूट दी गई हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाने वाला मनरेगा को पूरी तरह छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक गैस, तेल ,एलपीजी, पीएनजी के उत्पादन और वितरण को छूट दी गई है।
इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी।
दवा, चिकित्सा उपकरण बनाने वाले यूनिट्स 20 अप्रैल से खुलेंगे। साथ ही ऐम्बुलेंस खरीदने समेत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी तभी से शुरू होगा। इन सबके अलावा रक्षा, अर्द्धसैन्य बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमाशुल्क कार्यालय बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे।
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है। इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी। इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी।