बाँदा में लोगों की मदद के लिए जिला अधिकारी द्वारा हेल्पलाइन नंबर और बढ़ाये कर्फ्यू को लेकर दिशा निर्देश ज़ारी किए गए हैं।
यूपी में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उसके साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। जिसे देखते हुए बांदा जनपद विभाग द्वारा लोगों के लिए आज हेल्पलाइन नंबर ज़ारी किये गए हैं। इसके साथ ही जिले में आंशिक कर्फ्यू की समय सीमा भी बढ़ा दी गयी है। जिसे लेकर जिला अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने शासन की तरफ से आये आदेशों को लोगों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।
बाँदा जनपद में मदद के लिए ज़ारी हेल्पलाइन नंबर
शासन के निर्देशानुसार इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड और कन्ट्रोल सेन्टर विकास भवन बांदा में निम्न दूरभाष नम्बर/हेल्प लाइन नम्बर स्थापित किये गये हैं। जो की इस प्रकार है :- +918400542101, 05192-221633, 05192-221634, 05192-221635, 05192-221636, 05192-221637, 05192-221638, 05192-221639, 05192-221640, 05192.221641
इससे पहले इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड और कन्ट्रोल सेन्टर विकास भवन बांदा में निम्न दूरभाष नम्बर/हेल्प लाइन नम्बर स्थापित किये गये थे। जो की इस प्रकार है :- 05192-221624, 05192-221625, 05192-221626, 05192-221627, 05192-221628, 05192-221629, 05192-221630, 05192-221632.
10 मई तक रहेगा कर्फ्यू
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के बांदा जिले में भी सरकार द्वारा आये आदेश के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है। अब बांदा में भी 6 मई की सुबह 7 बजे से सोमवार 10 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक तौर पर कर्फ्यू रहेगा।
कर्फ्यू में यह दुकाने रहेंगी खुली
बाँदा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5 मई को प्रस्तावित प्रेस सूचना में यह जानकारी दी गयी कि आदेश के अनुसार “बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र भी खुले रहेंगे।”
जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। ऐसे में कोटे की दुकानों से कम दामों से राशन मिलना, उन्हें कुछ राहत की सांस प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी रहता है कि इसका पालन कौन करता है और कौन नहीं। जो गाँव पिछड़े हुए हैं। उन तक तो यह सूचनाएं ही नहीं पहुँचती।
इन लोगों को है ई-पास से छूट
सरकार द्वारा ज़ारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन ई-पास ज़ारी करने के संबंध में कुछ क्षेत्रों में सेवाओं देने वाले लोगों को ई-पास से छूट मिली है। जो की इस प्रकार है :-
– औद्योगिक गतिविधियां
– मेडिकल/ आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति और इन वस्तुओं का परिवहन
– मेडिकल व स्वास्थ्य और औद्योगिक इकाइयों और उद्योगों से संबंधित कार्य
– ई-कॉमर्स ऑपरेशन
– आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति
– दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति
नियम उल्लंघन करने वालों को मिलेगी सज़ा
बाँदा के जिला अधिकारी आंनद कुमार सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा। उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत और धारा 188 के खिलाफ सज़ा दी जायेगी।
कोविड इण्डिया ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार इस समय यूपी में कोरोना के 14,25,916 मामले हैं। वहीं 2,59,844 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। अभी तक 11,51,571 लोग कोविड से ठीक हो चुके है। वहीं 14,501 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है।
स्त्रोत – बांदा जिला अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रेस विज्ञप्ति
कोविड से जुड़ी जानकारी के लिए ( यहां ) क्लिक करें।