केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सूचना जारी करते हुए बताया है कि टीबी से पीड़ित लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आवश्यक रूप से आधार नम्बर देना होगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, वे 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा लें।
जारी की गई सूचना के अनुसार, ”योजना के तहत लाभ पाने के योग्य व्यक्ति को आधार नंबर देना होगा या आधार नंबर बनवाना होगा।” स्वास्थ्य मंत्रालय उन लोगों के लिए आधार रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराएगा जिनके पास आधार नंबर नहीं है।
अगर किसी तहसील में आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं है तो राज्य सरकार का विभाग यूआईडीएआई के साथ मिलकर उपयुक्त स्थान पर पंजीकरण सुविधा मुहैया कराएगा। जारी सूचना में कहा गया है कि योजना में लाभ के तौर पर शर्त के साथ नकदी सहायता दी जाएगी।
किसी रोगी को जब तक आधार नंबर नहीं मिलता है तब तक वह आधार रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र, दूसरे सरकारी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड के जरिए लाभ उठा सकता है।