लखनऊ। लखनऊ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई. – एक सरकारी संस्था जो पूरे देश में हाइवे से जुड़े काम का देखरेख करती है) से फैज़ाबाद मार्ग पर मटियारी क्रासिंग के पास जल्द से जल्द ओवरब्रिज और अंडरपास का काम करके खत्म करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा कि हाइवे के काम में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कारोबार, व्यापार और जनता को परेशानी होती है। यह आदेश कैलाश चन्द्र पाण्डे द्वारा दर्ज की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया। इसमें कहा गया था कि अधूरे निर्माण कार्य की वजह से आए दिन जाम लग रहे हैं। यह भी बताया गया था कि अंडरपास के लिए अभी तक एन.एच.ए.आई. को ज़मीन तक नहीं दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एन.एच.ए.आई. को जल्द से जल्द ज़मीन दें जिससे काम आगे बढ़ सके। राज्य सरकार ने ज़मीन पाने में कानूनी बाधाओं का कारण दिया पर कोर्ट ने इसे नज़रअंदाज़ करते हुए कहा कि अब काम में और देरी नहीं हो सकती है।
कानपुर। दूसरी ओर कानपुर के डी.एम. डाक्टर रौशन जेकब ने एन.एच.ए.आई. प्रोजेक्ट निदेशक के लिए आदेश जारी किया कि नौबस्ता मंडी तक जाने वाली सड़क की फौरन मरम्मत करवाई जाए।
24 और 30 अप्रैल को वोटिंग के बाद इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन नौबस्ता मंडी लाई जाएंगी जहां वोट की गिनती होनी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 86 (कानपुर-हमीरपुर-सागर रोड) का इस्तेमाल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि रास्ते में गड्ढे ना हों। साथ ही नौबस्ता से मंडी जाने वाली सड़क और मंडी से घाटमपुर की सड़क की मरम्मत के आदेश दिए गए हैं।