सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सरकार आधार लिंकिंग पर किसी को बाध्य नहीं कर सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
हालांकि, सरकार ने सरकारी स्कीमों के तहत फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। पेंशन, एलपीजी सिलेंडर, सरकारी स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है।
आपको बता दें कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी।
सुप्रीमकोर्ट: आधार को लिंक कराना जरुरी नहीं
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