दिल्ली। की एक अदालत ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में सांसद रह चुके सज्जन कुमार पर दिल्ली के राज नगर इलाके में दंगे भड़काने का आरोप था। उन्हीं के साथ दंगों को भड़काने का आरोप झेल रहे दूसरे 5 लोगों को दोषी ठहराया गया है। सज्जन कुमार पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का आरोप था। 29 साल पुराने इस मामले का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा की इस मामले की सबसे अहम गवाह जगदीश कौर ने न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्र आयोग के सामने 1985 में सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया था, जबकी दूसरे आरोपियों का नाम लिया था। हालांकि बाद के बयानों में सज्जन कुमार का नाम सामने आया। लेकिन ऐसे में सज्जन कुमार को संदेह का लाभ दिया जाना कानूनी है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ह्त्या के बाद भड़के इन दंगों में 3000 के करीब सिखों की हत्या कर दी गयी थी। इस फैसले के बाद वहां मौजूद सिख समुदाय के लोग विरोध में नारे लगाने लगे। एक व्यक्ति ने तो जज के ऊपर जूता तक फेंक दिया।
सिख दंगों का आरोपी सज्जन कुमार बरी
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