नई दिल्ली। 2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। आतंकवादी के खिलाफ बनाए गए कानून के तहत इन पर केस चल रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्पेशल कोर्ट में जमानत की याचिका दे सकते हैं। साध्वी पर 29 सितंबर 2008 में नासिक के मालेगांव में हुए धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। धमाकों में 6 की मौत हो गई थी। मामले में प्रज्ञा को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। साध्वी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील जोशी की हत्या का भी आरोप है। स्तन कैंसर से पीडि़त प्रज्ञा ठाकुर का इलाज चल रहा है। वह भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं।