खबर लहरिया जवानी दीवानी ‘सहमति’ के लिए कानून ज़रूरी…

‘सहमति’ के लिए कानून ज़रूरी…

13.shutterstock_61664596wwइस लेख के द्वारा हम मानव शरीर और शारीरिक सम्बन्ध से जुड़ी बातों और उससे जुड़े कानून के बारे में बता रहे हैं।
विवाह में शारीरिक सम्बंध क्या है?
-बाल-विवाह नियंत्रण अधिनियम 2006 के अनुसार, विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। सहमति अधिनियम के अनुसार लड़का-लड़की अपनी उम्र से कम हैं तो दोनों का विवाह कानूनन रूप से अवैध माना जाएगा लेकिन यह अमान्य नहीं होगा।
-भारतीय दंड सहिंता के अनुसार, यदि किसी लड़की का विवाह 15 साल की उम्र में हुआ है और उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाये जाते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा।
-हालांकि, भारत में विवाह के बाद सहमति अथवा असहमति से बनाये गये शारीरक संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते।
-बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में, बच्चों को शोषित करने वाले ‘अधिकार और विश्वास’ के अंतर्गत आने वाले रिश्तेदारों, घर के लोग और पति को भी शामिल किया जाता है।
बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम क्या है?
-इस अधिनियम के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। यह अवैध शादी, बलात्कार, यौन शोषण और बाल हिंसा जैसे अपराधों के खिलाफ़ लड़ता है।

साभार: एजेंट्स ऑफ़ इश्क