केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार बरेली में 10 सितम्बर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा श्रमिक विधियों और लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों के विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार किए जाने के आदेश दिए गये हैं जिसमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने तथा मजदूर संगठनों के साथ बेहतर सामंजस्य एवं सहमति बनाने के लिए देश के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों को 14 सितम्बर को दिल्ली बुलाया गया है।
उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों में से प्रासंगिता खो चुके चार कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। शेष 40 कानूनों में से 36 कानूनों को समाप्त करने पर कार्य शुरू हो गया है। सरकार देश में मात्र चार श्रम कानून रखेगी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 40 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिको के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है।