इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर में बाबा रामदेव को फूट एंड हर्बल पार्क के लिए आवंटित की गई जमीन पर हजारों पेड़ो को काटने के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को पार्क में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से रोक दिया है।
कोर्ट ने प्रदेश के सचिव औद्योगिक विकास से हलफनामा मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मेरठ के कमिष्नर ने समाप्त हो चुके कानून के तहत वृक्षारोपण के लिए पट्टे की जमीन पतंजलि आयुर्वेद को कैसे दे दी।
आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर के कादलपुर और षिलका गांव की 4500 एकड़ जमीन को 1994 और 1995 में अधिग्रहण कर उसे 60-70 किसानों को 30 साल के लिए वृक्षारोपण के लिए दिया था। लेकिन 22 अगस्त 2017 को इस जमीन पर जेसीबी लगाकर छह हजार पेड़ों को काट गया।
इस मुद्दे पर 4 सितम्बर को हुई कोर्ट की कार्यवाही में सभी पक्षकारों ने हलफनामा दाखिल किया। पर कोर्ट इन हलफनामों से संतुष्ट नहीं है। अब अगली कार्यवाही 11 सितंबर को होगी, जिसमें सभी पक्ष सही हलफनामों के साथ पेश होंगे।