जयपुर। राज्य की भाजपा सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए कड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने के लिए शैैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए।
इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। इसमें कहा गया था कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस फैसले पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई का आदेश दिया था। 15 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले पर अदालत दखल नहीं दे सकती। यानी राजस्थान में कम से कम आठवीं पास ही सरपंच का चुनाव लड़ सकंेगे। सरकार का तर्क है कि पंचायत में करोड़ों का फंड आता है, कई तरह के कागज़ातों को पढ़ना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि सरपंच कम से कम आठवीं पास हो। राजस्थान में पंचायत चुनाव 16 जनवरी, 22 जनवरी और 30 जनवरी को चुनाव होंगे।
राजस्थान में आठवीं पास ही बनेंगे सरपंच
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