मुज़फ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुज़फ्फरनगर दंगों के मामले में लापरवाही का ज़िम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार दंगों का सामना करने वालों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में असफल रही। राज्य सरकार ने दंगों की जांच को सीबीआई को सौंपने या विशेष जांच टीम बनाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया और कहा इसमें राज्य सरकार की लापरवाही साफ नज़र आती है।
मुआवज़ा पाए लोग लौट सकते हैं घर
सरकारी वकील ने बताया कोर्ट ने मुआवाजे़ की रकम बढ़ा दी है। अब यहा रकम दस लाख से बढ़ाकर तेरह लाख रुपए कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें मुआवजे़ के पांच लाख रुपये मिल चुके हैं वह चाहें तो अपने घर लौट सकते हैं। उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी राज्य की होगी। इससे पहले अखिलेश सरकार ने कहा था मुआवज़ा पा चुके परिवार अपने घर नहीं लौट सकते।