नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को फिल्म उद्योग में महिला मेकअप आर्टिस्टों के लिए बंद दरवाजे खोल दिए हैं। हिंदी फिल्म उद्योग की यूनियन ने करीब साठ साल पहले फिल्मों में महिला मेकअप आर्टिस्टों पर पाबंदी लगा दी थी। उनका कहना था कि अगर महिलाएं इस क्षेत्र में आ जाएंगी तो पुरुष आर्टिस्टों से फिल्म कलाकार मेकअप नहीं कराना चाहेंगे। फिल्म उद्योग में दूसरे क्षेत्रों में महिला कर्मचारी हैं, पर मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं।
जनवरी 2013 में चारू खुराना समेत नौ महिला मेकअप आर्टिस्टों ने याचिका डाली थी। उन्होंने कई बार कोशिश की कि उन्हें यहां काम मिले, पर नहीं मिला। उन्होंने बताया महिलाएं हेयर ड्रेसर्सै, यानी बालों की साज सज्जा और कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकतीं। सिने कास्ट्यूम मेकअप आर्टिस्ट एवं हेयर ड्रेसर्स यूनियन द्वारा बनाया गया संगठन महिलाओं को इसकी मंजू़री नहीं देता।
महिला मेकअप आर्टिस्टों पर पाबंदी खत्म
पिछला लेख